बिना अनुमति प्लॉटिंग का खेल बेनकाब: तीन भूमि स्वामियों पर शिकंजा, FIR की तैयारी
बिना अनुमति प्लॉटिंग का खेल बेनकाब: तीन भूमि स्वामियों पर शिकंजा, FIR की तैयारी
खापाभाट अवैध कॉलोनियां, बड़ी कार्रवाई: 3 कॉलोनियां अवैध घोषित , निगम सख्त
छिंदवाड़ा यशो :- नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा ने शहर के खापाभाट क्षेत्र में बिना वैधानिक अनुमति विकसित की गई कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया है।
यह कार्रवाई राजस्व निरीक्षक मंडल एवं पटवारी दल की संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई।
खापाभाट में कैसे सामने आया अवैध कॉलोनी मामला
नगर निगम आयुक्त सी.पी. राय के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक और पटवारी दल द्वारा क्षेत्र की जांच की गई।
जांच में सामने आया कि कई भूमि स्वामियों ने बिना वैधानिक अनुमति अपनी जमीन को छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर बिक्री शुरू कर दी थी।
कॉलोनियों का विकास भी नियमों को दरकिनार कर किया जा रहा था, जिसके बाद यह पूरा मामला उजागर हुआ।
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तीन भूमि स्वामियों की कॉलोनियां अवैध घोषित
जांच में तीन प्रमुख मामलों का खुलासा हुआ, जिनमें भूमि को अवैध रूप से प्लॉट कर बेचा गया:
- पहला मामला: श्रीमती राधा पवार (पति रामरतन पवार) द्वारा खसरा नंबर 123/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1, रकबा 0.0300 हेक्टेयर भूमि को 8 भूखंडों में विभाजित कर बिना अनुमति विक्रय किया गया।
- दूसरा मामला: श्रीमती ज्योति (पति गंगाराम) ने खसरा नंबर 128/10/1/1/1/1/1/1/1, रकबा 0.0100 हेक्टेयर भूमि को 7 भूखंडों में बांटकर बिना अनुमति बिक्री की।
- तीसरा मामला: रतन लाल (पिता मखना सल्लाम) ने खसरा नंबर 128/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1, रकबा 0.2140 हेक्टेयर भूमि को 32 भूखंडों में विभाजित कर अनाधिकृत कॉलोनी विकसित कर दी।
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किन नियमों का हुआ उल्लंघन
नगर निगम के अनुसार कॉलोनी विकसित करने से पहले रेरा पंजीयन, भूमि डायवर्सन, कॉलोनाइजर लाइसेंस तथा विकास अनुमति लेना अनिवार्य होता है। इन तीनों मामलों में इन नियमों का पालन नहीं किया गया, जिससे मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास नियम, 2021) का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है।
पहले भी दिए गए थे नोटिस
नगर निगम द्वारा संबंधित भूमि स्वामियों को पूर्व में नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन अब तक किसी भी पक्ष द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद निगम ने सख्त कार्रवाई करते हुए कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया।
आगे क्या होगी कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी और नियमों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
महत्वपूर्ण सूचना: नगर निगम आयुक्त ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूखंड को खरीदने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की पूरी जांच अवश्य करें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी परेशानी से बचा जा सके।


