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मौत का मांझा बैन: सिवनी में चायनीज मांझा पूरी तरह प्रतिबंधित, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

Dainik Yashonnati

Dainik Yashonnati / Dec 30, 2025 08:33 pm / Post views : 238

मौत का मांझा बैन: सिवनी में चायनीज मांझा पूरी तरह प्रतिबंधित, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
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Seoni 30 December 2025
सिवनी यशो:- मकर संक्रांति पर्व को देखते हुए सिवनी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती शीतला पटले ने आमजन, पशु-पक्षियों एवं कानून व्यवस्था की सुरक्षा के मद्देनज़र खतरनाक चायनीज मांझा (नायलोन व रासायनिक लेपित मांझा) के निर्माण, विक्रय एवं भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

चायनीज मांझा प्रतिबंध आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है, जो आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।

क्यों है चायनीज मांझा जानलेवा?

चायनीज मांझा बेहद पतला, मजबूत और रासायनिक लेप से युक्त होता है, जो—

  • गले, हाथ और शरीर को गहराई तक काट देता है

  • दोपहिया वाहन चालकों के लिए मौत का कारण बन चुका है

  • पक्षियों की गर्दन कटने से सैकड़ों घटनाएं सामने आ चुकी हैं

  • बिजली लाइनों में फंसकर आग और हादसों की वजह बनता है

इसी गंभीर खतरे को देखते हुए प्रशासन ने इसे “मौत का मांझा” मानते हुए प्रतिबंध लगाया है।

 उल्लंघन करने वालों पर सख्त सजा

चायनीज मांझा प्रतिबंध आदेश के अनुसार—

  • चायनीज मांझा बनाने, बेचने या संग्रह करने पर रोक

  • दोषी पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई

  • सभी तहसीलदारों एवं थाना प्रभारियों को सतत निगरानी और तत्काल कार्रवाई के निर्देश

 प्रशासन का सख्त संदेश

कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने स्पष्ट किया है कि—

“लोकहित, बच्चों, युवाओं और बेजुबान पक्षियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। चायनीज मांझा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

सुरक्षित पतंगबाजी की अपील

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि—

  • केवल सूती/साधारण मांझे का उपयोग करें

  • खुले स्थानों में, सुरक्षित तरीके से पतंग उड़ाएं

  • बच्चों को खतरनाक मांझे से दूर रखें

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