जल संकट निवारण के लिए नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
Seoni 16 April 2025
सिवनी यशो:- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री संस्कृति जैन ने जिलें में जल संकट निवारण के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
जारी आदेशानुसार नगर पालिका सिवनी एवं मास्टर प्लान क्षेत्र (ग्राम-बीजांवाडा (रैयत), मानेगांव, बिठली, पलारी, छिडिया, डोरली छतरपुर, बोरदेही, खैरी, सिमरिया, मरझोर, बम्होडी, लखनवाड़ा, कोनियापार, परतापुर, लोनिया, लुधरवाडा में जल संकट की आपात कालीन परिस्थितियों में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी जल स्त्रोतों का बिना सूचना दिए सार्वजनिक हित में अधिग्रहित किया जा सकेगा।
इसी तरह जल स्त्रोंतो का उपयोग सार्वजनिक हित में दैनिक जीवन के कार्यों एवं पेयजल के अतिरिक्त उपयोग नही किया जा सकेगा। जल स्त्रोंतो का उपयोग किसी सिंचाई कार्यों हेतु नही किया जावेगा। किए जाने पर संबंधित पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावेगा।जल संकट की स्थिति में समस्त प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए जल स्त्रोंतो का उपयोग बिना अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला सिवनी की अनुमति के बिना किये जाने पर आगामी 15 दिवस तक प्रतिबंध लगाया गया हैं।
इसी तरह वर्तमान पेयजल संकट को देखते हुए निजी एवं सार्वजनिक बोर, तालाब, कुआं, बावली जिसका पानी दैनिक उपयोग योग्य हो सार्वजनिक हितो के संरक्षण हेतु किसी भी समय जनता के उपयोग हेतु अधिगृहित किया जा सकेगा एवं जनसामान्य के उपयोग हेतु जल आपूर्ति की जावेगी।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से सिवनी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दण्डित किया जाएगा।



