जिला मुख्यालय सहित तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज
छिन्दवाड़ा यशो:- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिन्दवाड़ा जितेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय छिंदवाड़ा तथा तहसील न्यायालय परासिया, चौरई, पांढुर्णा, सौंसर, जुन्नारदेव, अमरवाड़ा एवं हर्रई में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित सभी प्रकार के समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, धारा 138 एन.आई. एक्ट (चैक बाउंस), मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, बैंक ऋण की वसूली के प्रकरण, सिविल न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरण एवं अन्य प्रकार के दीवानी प्रकरणों का आपसी सुलह समझौते के माध्यम से निराकरण किया जाएगा। इसी प्रकार प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में धारा 138 एन.आई.एक्ट, बैंक ऋण की वसूली के प्रकरण, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर तथा समस्त प्रकार के समझौता योग्य आपराधिक एवं दीवानी प्रकरण का भी निराकरण किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जिला एवं तहसील मुख्यालय में कुल 33 खण्डपीठों का गठन किया गया है।
इस नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिये आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिन्दवाड़ा श्री शर्मा द्वारा जिला मुख्यालय में पदस्थ न्यायाधीशगणों के साथ भौतिक रूप से तथा तहसील न्यायालयों में पदस्थ न्यायाधीशगणों के साथ वर्चुअल बैठक ली गई। बैठक में प्रधान जिला न्यायाधीश श्री शर्मा ने सभी न्यायाधीशों को नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किये जाने के लिये निर्देशित किया।

