मध्यप्रदेशसिवनी

नए साल के जश्न में संयम जरूरी, वन्यजीवों को नुकसान पहुंचा तो सख्त कार्रवाई तय

पेंच टाईगर रिजर्व क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

नववर्ष पर हॉर्न, तेज ध्वनि, पटाखों व आयोजनों पर रोक,  5 जनवरी 2026 शाम 5 बजे तक आदेश प्रभावशील

Seoni 30 December 2025

सिवनी यशो:- नववर्ष के अवसर पर पेंच टाईगर रिजर्व क्षेत्र में शांति, कानून व्यवस्था एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती शीतला पटले ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार पेंच राष्ट्रीय उद्यान के कोर जोन, बफर जोन, चिन्हित ईको-सेंसिटिव जोन तथा अतिसंवेदनशील वन्यप्राणी बाहुल्य संरक्षित क्षेत्रों के आसपास तेज ध्वनि, हॉर्न एवं पटाखों से वन्यजीवों की दैनिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही आमजन एवं देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश लागू किया गया है।

इन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध

आदेशानुसार 5 जनवरी 2026 की शाम 5 बजे तक पेंच टाईगर रिजर्व क्षेत्र एवं उसके आसपास—

  • वैवाहिक कार्यक्रम

  • जुलूस, रैली, धरना-प्रदर्शन

  • खेल प्रतियोगिता, पार्टी

  • पटाखों का उपयोग

  • टीवी, एलसीडी, चलित वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग

पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

इस अवधि के दौरान सड़क,

जंगल या नदी के समीप किसी भी प्रकार की अनाधिकृत गतिविधि,

उपद्रव, पार्टी,

शराब पीकर वाहन चलाना,

10 से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा अथवा कानून एवं शांति व्यवस्था को बाधित करने वाली गतिविधियों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने आम नागरिकों एवं पर्यटकों से अपील की है कि वे आदेशों का पालन कर वन्यजीव संरक्षण एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

https://hindi.theprint.in/world/human-activities-harming-wildlife-detected/631383/

Dainikyashonnati

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