सिवनीमध्यप्रदेश

शनिवार को लगेगी नेशनल लोक अदालत, सिवनी समेत 5 न्यायालयों में सुलह से निपटेंगे विवाद; समय-धन दोनों की होगी बचत

चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक विवाद, दीवानी-आपराधिक मामलों से लेकर बैंक ऋण और जलकर वसूली तक के प्रकरणों का आपसी समझौते से होगा निराकरण

सिवनी में 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत, चेक बाउंस से बैंक ऋण तक मामलों का होगा समाधान

Seoni 11. September 2026
सिवनी यशो:- लंबे समय से न्यायालयों में लंबित मामलों के निराकरण का इंतजार कर रहे पक्षकारों के लिए राहत की खबर है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार, 12 सितंबर 2026 को जिला न्यायालय सिवनी सहित जिले के विभिन्न न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय सिवनी, तहसील न्यायालय लखनादौन, व्यवहार न्यायालय घंसौर, केवलारी तथा श्रृंखला न्यायालय छपारा में किया जाएगा। इसमें ऐसे मामलों को आपसी सहमति और समझौते के आधार पर निराकृत करने का अवसर मिलेगा, जिनमें पक्षकार आपसी सहमति से विवाद समाप्त करना चाहते हैं।

किन मामलों का होगा निराकरण?

नेशनल लोक अदालत में लंबित समझौते योग्य आपराधिक प्रकरणों के साथ विभिन्न प्रकार के दीवानी मामलों का निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस के मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, विद्युत संबंधी मामले सहित अन्य प्रकरण भी आपसी समझौते के आधार पर निपटाए जा सकेंगे।

इसके साथ ही बैंक ऋण वसूली और जलकर वसूली से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को भी लोक अदालत के माध्यम से समझौते के आधार पर निराकृत कराने का अवसर मिलेगा।

मुकदमेबाजी से राहत का अवसर

लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवाद का समाधान कर सकते हैं। इससे लंबे समय तक चलने वाली मुकदमेबाजी से राहत मिलने के साथ पक्षकारों के समय और धन की बचत होती है।

आपसी सहमति से विवाद का समाधान होने के कारण दोनों पक्षों के बीच अनावश्यक विवाद को आगे बढ़ाने की स्थिति भी समाप्त हो सकती है। इसी उद्देश्य से विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिक से अधिक पात्र पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का निराकरण कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

लंबित मामलों के साथ प्री-लिटिगेशन मामलों पर भी फोकस

नेशनल लोक अदालत में केवल न्यायालयों में लंबित मामलों का ही निराकरण नहीं होगा, बल्कि ऐसे प्री-लिटिगेशन मामले भी लिए जाएंगे जो अभी न्यायालय में दाखिल नहीं हुए हैं, लेकिन विवाद के समाधान की संभावना मौजूद है।

बैंक ऋण वसूली और जलकर वसूली से संबंधित मामलों में संबंधित पक्षकार आपसी सहमति के आधार पर समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

पक्षकारों से लोक अदालत का लाभ लेने की अपील

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन और संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे 12 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाएं।

प्राधिकरण ने कहा है कि जिन पक्षकारों के मामले न्यायालय में लंबित हैं अथवा जो प्री-लिटिगेशन की स्थिति में हैं, वे आपसी समझौते के माध्यम से विवाद का निराकरण कराने के लिए संबंधित न्यायालय अथवा विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।

आमजन तक पहुंचाई जा रही जानकारी

नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए आमजन को इसके उद्देश्य और लाभों की जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि पात्र पक्षकार इस अवसर का लाभ उठाकर अपने प्रकरणों का त्वरित एवं आपसी सहमति के आधार पर निराकरण करा सकें।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे अपने लंबित अथवा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के संबंध में संबंधित न्यायालय या विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर 12 सितंबर की नेशनल लोक अदालत में समझौते के माध्यम से विवाद समाप्त करने का अवसर प्राप्त करें।

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