क्राइमछिंदवाड़ामध्यप्रदेश
नौकरानी से मारपीट : कोर्ट ने सुनाई 03 वर्ष की सजा
Chhindwara-11 November 2024
छिंदवाड़ा यशो:- माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाडा मेहतााब सिंह बघेल (Honorable Court Judicial Magistrate First Class Chhindwara Mehtab Singh Baghel) के द्वारा मारपीट (Beating) के आरोपियाँ को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड (rigorous imprisonment and fine) की सजा (Punishment) सुनाई है । थाना देहात की ओर से मारपीट के मामले में पेश प्रकरण (present case) में आरोपियां नेहा पति अरूण सिंह निवासी फारेस्ट कॉलोनी खजरी छिन्दवाडा को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिया, आरोपिया नेहा के मकान मे उसके साथ रहकर उसके बच्चों की देखरेख करने का काम करती थी। घटना दिनांक 15/02/22 को प्रार्थिया किसी काम से घर से बाहर गयी थी आरोपियां को जब इस बात की जानकारी हुई तो उसने प्रार्थिया के साथ लोहे की संसी से इस बात को लेकर मारपीट की कि तुम बच्चो को अकेला छोडकर घर से बाहर क्यों गयी थी। प्रार्थिया के द्वारा मारपीट करने से प्रार्थिया को चोंट लगी और उसे अस्थी भंग हुआ।
प्रार्थी (Applicant) की शिकायत (Complaint) पर आरोपियां (the accused) के विरूद्ध (against) थाना देहात (Thana Dehat) में अपराध दर्ज (crime registered) कर संपूर्ण विवेचना (discussion) उपरांत अभियोग पत्र (charge sheet) माननीय न्यायालय (Honorable Court) के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां न्यायालय के द्वारा विचारण के दौरान आये साक्ष्य (evidence) तथा अभियोजन (prosecution)तथा बचाव पक्ष के तर्कों (arguments) को सुनने के पश्चात् आरोपियां को मारपीट का दोषी (Guilty) पाते हुये भादवि की धारा ( section of IPC) 325 में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं धारा 506 भाग 2 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 1,000/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी (Assistant District Public Prosecution Officer) छिंदवाडा अभयदीप सिंह ठाकुर के द्वारा पैरवी की गई।





