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02 अक्टूबर को रहेगा शुष्क दिवस

सिवनी यशो:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री संस्कृति जैन ने 02 अक्टूबर 2024 महात्मा गांधी जयन्ती के मद्देनजर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-24 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 27 दिनांक 08.02.2024 की कण्डिका क्रमांक- 40 के प्रावधानुसार सम्पूर्ण सिवनी जिले में एक दिवस का शुष्क दिवस घोषित करने के आदेश जारी किए हैं।
      जारी आदेशानुसार शुष्क दिवस में सिवनी जिले की समस्त कम्पोजिट देशी मदिरा, विदेशी मदिरा दुकानों, एफ.एल.-3,एफ.एल.3 (ए) एवं आर.डब्ल्यू.एस.-1 से मदिरा का विक्रय एवं देशी, विदेशी मद्य भाण्डागारों से मदिरा प्रदाय, परिवहन निषिद्ध किया है।

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