सिवनी यशो:-हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिथि शिक्षकों की नियमित करने की याचिका का लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) की आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने निराकरण कर गुरुवार को आदेश जारी किया। प्रदेश के सरकारी स्कूलोंं में पदस्थ 70 हजारों शिक्षको को नियमित नहीं किया जायेगा स्कूल शिक्षा विभाग ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है । डीपीआई से जारी आदेश में लिखा गया है कि मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 एवं संशोधित नियम एक दिसंबर 2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रविधान है। सीधे नियमित किए जाने का कोई प्रविधान/नियम नहीं है। उन्हें सिर्फ सीधी भर्ती में 25 फीसद का आरक्षण दिया जाएगा।



