क्राइमव्यापारसिवनी

नकली बीज के कारोबारियों पर नुकसानी की भरपाई निर्धारित

उपभोक्ता आयोग ने दिया आदेश, किसानों को मिलेगी राशि 

सिवनी यशो : उच्च गुणवत्ता का झांसा देकर किसानों को बीज विक्रय करने वाली कंपनियाँ लगातार ठग रही है और यह क्रम अनेक वर्षो से चल रहा है । बीज लेने वाले किसानों को बीज के घटिया होने का पता फसल लगाने के काफी दिनों बाद लगता है और यह घटिया बीज उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फेर देता है । ऐसे ही एक मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुये फैसला दिया है कि बीज विक्रेता एवं बीज निर्मात कंपनी किसानों को उनकी नुकसानी की भर पाई करें । जिन किसानों ने नकली बीज के संबंध में न्यायालय की शरण ली थी उन्हें हरजाने के रूप में दी जाने वाली राशि न्यायालय ने निर्धारित की है । 
प्राप्त जानकारी के अनुसार आस्था कृषि केन्द्र एवं  साईदीप कृषि केन्द्र बरघाट द्वारा बुढैना कलॉ एवं गुर्रापाठा  के किसानों को धान का हाईब्रिड बीज सुपरडुपर विक्रय किया गया। और उन्हें दुकानदारद्वारा विश्वास दिलाया गया था कि, उक्त बीज से उनकी फसल की पैदावार दुकानदार से अधिक होगी। किसानों  ने दुकानदार से बीज खरीदकर खेतों में लगाया था और फसल भी अच्छी हुई,  लेकिन देखने में आया
कि, धान की जो बाली ऊगी थी उन बाली में बीज नहीं था। जिससे किसानों को लगा कि दुकानदार द्वारा उन्हें ठगा गया है। घटना के पश्चात किसानों ने इस मामले में उपभोक्ता आयोग समक्ष प्रकरण रखा था। ज्ञातव्य है किसान जगन्नाथ राहंगडाले, जानकी राहंगडाले, जियालाल, भैयालाल आदि ने आस्था कृषि केन्द्र एवं साईदीप केन्द्र से जो बीज खरीदा था गुणवत्ता विहीन था। इस मामले में किसानों की ओर से अधिवक्ता हेमंत पवार, एचएस पवार  7999515943), अवधेश तिवारी मो. (9424633100) ने पैरवी की थी और तर्को के आधार पर उपभोक्ता आयोग द्वारा फसल की क्षतिपूर्ति राशि कृषक जानकी प्रसाद राहंगडाले को 1,30,500 रूपये एवं जगन्नाथ को 1,66,150 रूपये एवं भैयालाल को 25000, जिया लाल को 85,200 रूपये बीज निर्माता कंपनी नाथ बायोजिन्स (ई.) इंदौर एवं आस्था कृषि केन्द्र एवं साई दीप कृषि केन्द्र बरघाट से दिलाये जाने के आदेश उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित किया गया है। 

Dainikyashonnati

Related Articles

Back to top button