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क्राइमसिवनी

प्रताडऩा से सरोज की मौत, सास – ससुर एवं पति को 10-10 वर्ष की सजा

Seoni 14 February 2025
सिवनी यशो:- पत्नि को दहेज के लिये सास – ससुर एवं पति प्रताडि़त करते थे । प्रताडऩा बढ़ जाने के कारण पत्नि ने कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली थी माननीय न्यायालय ने सास – ससुर एवं पति को 10 – 10 वर्ष के कारावास एवं तीन तीन हजार रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है ।

न्यायालय मीडिया सेल के मीडिया प्रभारी प्रदीप भौरे ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि मृतिका सरोज उडवी का विवाह मोतीलाल उड़वी निवासी पिपरिया अमोद थाना घंसौर जिला सिवनी से करीब 4 वर्ष पूर्व हुआ था, शादी के बाद से ही पति मोतीलाल, ससुर बीरन सिंह उड़वी, सास सिम्मा बाई द्वारा दहेज में मोटरसाइकिल ना मिलने के कारण मृतिका सरोज को गाली गलौज मारपीट करना तथा 2 साल तक बच्चे ना होने से ताने देते थे बच्चा होने पर बच्चों को दूध नहीं पिलाने देते थे उसके मायके नहीं जाने देते थे और शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडि़त करते थे दिनांक 18.06.21 को सुबह 8:00 बजे मृतिका सरोज मायके जाने को कहकर ससुराल से निकली थी दिनांक 19.06.21 को मृतिका सरोज का शव कुआं में पाया गया। मृतिका के कुआं में पानी में डूब कर मौत होना बताया गया तत्पश्चात मार्ग सूचना के आधार पर थाना धनोरा में 17/ 21 के तहत मार्ग इंटीमेशन लेखबद्ध कर जांच में लिया गया मार्ग जांच तथा मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात थाना धनोरा में अपराध क्रमांक 164/21 धारा 498 ए, 304बी, 34 IPC एवं धारा 3,4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरान्त साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त के द्वारा अपराध कारित किया पाये जाने पर अभियोगपत्र अभियुक्ता के विरूद्ध संबंधित माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नवल किशोर सिंह लखनादौन द्वारा पैरवी कर तर्क प्रस्तुत किये गये। तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान संजीव पालीवाल न्यायालय लखनादौन द्वारा धारा 498ए, 304 b भादवि में अभियुक्त गणों को 10 – 10 वर्ष कारावास एवं 03- 03 हजार रूपये अर्थदण्डे से दंण्डित किया गया।

Dainikyashonnati

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