डीईओ ने लगाई प्रचार्य को फटकार, कहा सेवानिवृत्ति का आयोजन नहीं हो सकता
भवन पूर्णता के पश्चात अपने नाम का भूमि पूजन शिलालेख लगा रहे वारेश्वर
Seoni 27 February 2025
सिवनी यशो:- सिवनी यशो:- सिवनी नगर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के प्राचार्य प्रेमनारायण बारेश्वर आज 28 फरवरी को सेवानिवृत हो रहे है । सेवानिवृत होने वाले प्राचार्य बारेश्वर समारोहपूर्वक विदाई के लिये बोर्ड परीक्षाओं के निर्धारित नियमों को दरकिनार कर परीक्षाओं के बीच में विदाई का भव्य समारोह करने के लिये विद्यालय परिवार को मजबूर कर रहे है और अपने कार्यकाल के अंतिम दिन दो करोड़ 68 लाख के एक भवन के भूमिपूजन का शिलालेख लगाने पर अमादा है गजब की बात तो यह है कि इस शिलालेख के माध्यम से जनप्रतिनिधियों का नाम नहीं है । इनके विदाई समारोह सहित अन्य आयोजन पर पूरे विद्यालय के स्टाफ ने जिला शिक्षा अधिकारी को लिखित में सामूहिक हस्ताक्षरित पत्र भी सौंपा है जिसमें कहा गया है कि वे सभी उनके आयोजन में सहभागी नहीं रहेंगे ।
जिला शिक्षा अधिकारी ने सेवानिवृत होने वाले प्राचार्य वारेश्वर को लिखित आदेश प्रेषित कर परीक्षाओं के दौरान विद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के आयोजन को नियम विरूद्ध उन्हें निर्देशित किया है कि वे इस प्रकार के आयोजन न करें और यदि करते है तो उन पर तथा आयोजन में शामिल होने वालों पर कार्यवाही की चेतावनी दी है ।
जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राचार्य को लिखे पत्र में कहा है कि प्राथमिक / माध्यमिक परीक्षा दिनांक 24.02.225 से प्रात: 9.00 बजे से 12.00 बजे तक एवं दोपहर 2.00 बजे से 4.30 बजे तक आयोजित की जा रही है, इसी प्रकार हाईस्कूल / हायरसेकेण्डरी परीक्षा दिनांक 25 एवं 27 फरवरी से समय प्रात: 9.00 बजे से 12.00 बजे तक आयोजित की जा रही है। तद्संबध में आपकी संस्था को आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 5वी, 8 वी परीक्षायें एवं सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र.भोपाल के निर्देशानुसार कक्षा 10वी, 12वी की परीक्षाओं हेतु बोर्ड परीक्षाओं का परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है।
मंडल द्वारा संचालित समस्त परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुये राज्य शासन द्वारा परीक्षा संचालन में नियुक्त व्यक्तियों की सेवायें “म.प्र. अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्न्ता निवारण अधिनियम 1979” के प्रावधानो के अंतर्गत अत्यावश्यक सेवा घोषित की जाती है तथा म.प्र. शासन राज्यपत्र के अनुसार 15 फरवरी से 15 मई तक की अवधि के लिए आवश्यक सेवायें घोषित कर दी गई है। शासन द्वारा जारी की गई, अत्यावश्यक सेवाओं की अधिसूचना के तहत परीक्षा से संबधित किसी भी प्रकार के कर्तव्य को इंकार करने पर ऐसे व्यक्ति दंड के भागीदार होंगे। साथ ही संस्था में किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्रतिबंधित है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने आगे उल्लेख किया है कि आपका आमंत्रण सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह दिनांक 28.02.2025 के आयोजन स्थान ने.सु.च.बो.शा.उ.मा.वि. सिवनी में किये जाने से छात्रों की परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न होगा, दिनांक 28.02.2025 को कक्षा 5वी की परीक्षा विषय-पर्यावरण अध्ययन, कक्षा 10वी विषय-उर्दू, कक्षा 12वी विषय-अंग्रेजी की परीक्षा प्रात: 9.00 बजे से 12.00 बजे एवं कक्षा 8वी की परीक्षा विषय-विज्ञान दोपहर 2.00 बजे से 4.30 बजे तक आपकी संस्था में आयोजित हैं, परीक्षा के दौरान संस्था में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किया जाना एवं संस्था में आयोजन किया जाना म.प्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की कंडिका 1,2,3 एवं परीक्षा प्रावधान 1937 के वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि आपको निर्देशित किया जाता है, कि आपकी संस्था के सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह आयोजन समिति (आयोजन प्रबंधन समिति) के सदस्यों को निर्देशित करें, कि वार्षिक / बोर्ड परीक्षाओं के चलते आयोजन किया जाना उचित नही है। सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह स्थान ने.सु.च.बो.शा.उ.मा.वि. सिवनी में न करायें जाने संबधी प्रमाणीकरण तत्काल इस कार्यालय में विशेष वाहक के हस्ते उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, प्रमाणीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं एवं आयोजन प्रबंधन समिति के सदस्य जवाबदार होंगे।





