सिवनीमध्यप्रदेश

सिवनी में किरायेदारों से लेकर होटल-लॉज तक होगी निगरानी, कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

किरायेदार रखने से पहले थाने में देनी होगी जानकारी, होटल-लॉज में हर अतिथि का रिकॉर्ड जरूरी; होम डिलीवरी कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों का भी होगा सत्यापन

सिवनी में किरायेदारों से होटल-लॉज तक सख्ती, कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश; 30 अक्टूबर तक लागू

Seoni 02 September 2026
सिवनी यशो:- जिले में लोक शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अवांछित एवं असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती नेहा मीना ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत मकान एवं दुकान मालिकों, होटल, लॉज, रिसॉर्ट, सराय, अतिथि गृह और ढाबा संचालकों सहित विभिन्न संस्थानों के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

किरायेदार रखने से पहले थाने में देनी होगी जानकारी

आदेश के अनुसार किसी नए किरायेदार अथवा व्यावसायिक कब्जेदार को रखने से पहले निर्धारित प्रारूप में उसकी पूरी जानकारी संबंधित थाने के थाना प्रभारी को देना अनिवार्य होगा। मकान मालिक को किरायेदार के वैध पहचान-पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की प्रति भी सुरक्षित रखनी होगी।

होटल-लॉज में हर अतिथि का रखना होगा रिकॉर्ड

होटल, लॉज, रिसॉर्ट, धर्मशाला, गेस्ट हाउस एवं ढाबा संचालकों को प्रत्येक आगंतुक अथवा अतिथि का नाम, पूरा पता, पहचान-पत्र की छायाप्रति, आने-जाने का समय और ठहरने का उद्देश्य अतिथि रजिस्टर में दर्ज करना होगा।

इसके अलावा इन आवासीय संस्थानों के संचालकों को अपने यहां ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची प्रत्येक माह संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी।

होम डिलीवरी और कूरियर कर्मचारियों का भी सत्यापन

ऑनलाइन शॉपिंग, होम डिलीवरी एवं कूरियर सेवाएं देने वाले प्रतिष्ठानों को घर-घर जाकर सेवाएं देने वाले अपने सभी कर्मचारियों का सत्यापन कराना होगा। कर्मचारियों की जानकारी संबंधित थाने में दर्ज कराने के साथ उनके पहचान-पत्र भी सुरक्षित रखने होंगे।

सुरक्षा गार्डों की जानकारी भी थाने में देनी होगी

निजी सुरक्षा एजेंसियों को अपने स्तर पर अथवा विभिन्न संस्थानों में तैनात किए जाने वाले सुरक्षा गार्डों की सूची और उनके पहचान-पत्र संबंधित थाने को उपलब्ध कराने होंगे।

होटल और ढाबों की नियमित जांच के अधिकार

आदेश के तहत जिले के होटल, लॉज, ढाबों एवं सरायों की नियमित जांच एवं निरीक्षण के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिकार प्रदान किए गए हैं। किसी परिसर या प्रतिष्ठान में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर एसडीएम स्तर पर जांच दल गठित किया जा सकेगा।

जांच दल में संबंधित थाने के थाना प्रभारी अथवा निरीक्षक की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। जांच की कार्रवाई पारदर्शिता, कानूनी वैधता एवं सुरक्षा के साथ की जाएगी।

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के आदेश के अनुसार व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक संबंधित व्यक्ति तक इसकी सूचना पहुंचाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होने के कारण आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के तहत एकपक्षीय रूप से जारी किया गया है।

आदेश की अवहेलना अथवा उल्लंघन किए जाने पर संबंधित व्यक्ति या संचालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश 1 सितंबर 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा। पूर्व में इसे वापस अथवा संशोधित नहीं किए जाने तक यह तत्काल प्रभाव से संपूर्ण सिवनी जिले में लागू रहेगा।

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