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अवैध कॉलोनाइजिंग पर निगम का शिकंजा, एफआईआर की तैयारी

सोनाखार में बिना अनुमति कॉलोनी विकसित कर भूखंड बेचने का मामला, निगम आयुक्त ने कॉलोनी को घोषित किया अनाधिकृत

अवैध कॉलोनाइजिंग पर छिंदवाड़ा निगम का शिकंजा, एफआईआर की तैयारी

chhindwara 08 September 2026
छिंदवाड़ा यशो:-
 नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा सीमा क्षेत्र में अवैध कॉलोनाइजिंग एवं अनाधिकृत रूप से भूखंडों के विक्रय के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। निगम आयुक्त श्री सी.पी. राय के निर्देश पर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मौजा सोनाखार में बिना सक्षम अनुमति के कॉलोनी विकसित करने के मामले में भूमि स्वामी अंकुर साहू, पिता रामप्रसाद साहू, निवासी सोनाखार के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। नगर निगम ने संबंधित कॉलोनी को अनाधिकृत घोषित कर दिया है और मामले में एफआईआर की तैयारी की जा रही है।

बिना अनुमति छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर किया विक्रय

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मौजा सोनाखार स्थित खसरा नंबर 11/4/1/1/1/1/1/1/1/1 की 0.1870 हेक्टेयर भूमि पर भूमि स्वामी द्वारा कथित रूप से बिना आवश्यक अनुमतियां प्राप्त किए कॉलोनी विकसित की गई। भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर उनका विक्रय किया गया।

जांच के दौरान सामने आया कि संबंधित भूमि के लिए डायवर्सन (व्यपवर्तन), कॉलोनाइजर लाइसेंस, रेरा रजिस्ट्रेशन तथा कॉलोनी विकास की अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी।

संयुक्त जांच दल ने किया मौका निरीक्षण

मामले की जांच के लिए राजस्व निरीक्षक मंडल एवं मौजा पटवारी का संयुक्त जांच दल गठित किया गया था। दल द्वारा मौके का निरीक्षण कर प्रतिवेदन एवं पंचनामा प्रस्तुत किया गया। जांच में संबंधित गतिविधियां मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास नियम, 2021) के प्रावधानों के उल्लंघन के रूप में सामने आईं।

जांच रिपोर्ट के आधार पर नगर निगम प्रशासन ने संबंधित भूमि पर विकसित की जा रही कॉलोनी को अनाधिकृत मानते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की।

अंतिम नोटिस के बाद भी नहीं मिला संतोषजनक जवाब

नगर निगम कार्यालय द्वारा भूमि स्वामी अंकुर साहू को अनाधिकृत कॉलोनी निर्माण के संबंध में अंतिम सूचना पत्र जारी कर जवाब मांगा गया था। निगम प्रशासन के अनुसार, संबंधित द्वारा निर्धारित अवधि तक कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

इसके बाद नगर निगम आयुक्त सी.पी. राय द्वारा आदेश जारी कर उक्त स्थल को अवैध/अनाधिकृत कॉलोनी घोषित कर दिया गया।

अब एफआईआर की तैयारी

नगर निगम प्रशासन द्वारा अवैध कॉलोनाइजिंग और अनाधिकृत भूखंड विक्रय के मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में संबंधित भूमि स्वामी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है।

नगर निगम के इस कदम से अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने और बिना आवश्यक अनुमति के भूखंडों का विक्रय करने वालों में हड़कंप की स्थिति है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने और अनाधिकृत रूप से भूखंड बेचने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

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