पत्रकार से मारपीट के आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की सजा
Chhindwara 19 May 2025
छिन्दवाड़ा यशो:- कोतवाली थानांतर्गत एक दैनिक समाचार पत्र के कार्यालय में घुसकर तोडफ़ोड़ करने और पत्रकार से मारपीट के मामले में न्यायालय ने चार आरोपियों को 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।न्यायालय ने आरोपियों पर 4800 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय गोपाल जाटव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा के द्वारा मामले में फैसला सुनाया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी छिंदवाड़ा परितोष देवनाथ के द्वारा पैरवी की गई
इन आरोपियों को हुई सजा
जिला लोक अभियोजन अधिकारी परितोष देवनाथ ने बताया कि आरोपियों दीपक पिता खुशीलाल साहू उम्र 20 वर्ष निवासी परसोदी पोस्ट कन्हरगांव,देवेंद्र उर्फ देव साहू पिता खुशीलाल साहू उम्र 29 साल निवासी परसोदी पोस्ट कन्हरगांव (दोनों वर्तमान निवासी सिविल लाइंस) श्याम कुमार सोनी पिता पूनाराम सोनी उम्र 21 साल निवासी ग्राम चिरवानी एवं राज चौहान पिता मनमोहन सिंह उम्र 26 साल निवासी शक्ति नगर गुलाबरा को भादवि की धारा 323/34 में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास,धारा 427/34 में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास,धारा 458 भादवि में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 4 हजार 800 रूपए अर्थदंड से दंडित किया गया।



