आश्रम छात्र की सड़क हादसे में मौत, सूचना छिपाने पर अधीक्षक निलंबित
कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे तक विभाग को नहीं दी घटना की जानकारी
आश्रम छात्र मौत अधीक्षक निलंबित – सूचना छिपाने पर कलेक्टर की कार्रवाई
Chhindwara 10 July 2026
छिंदवाड़ा यशो:- जिले के मोहखेड़ विकासखंड स्थित आदिवासी बालक आश्रम सिल्लेवानी के एक छात्र की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में कलेक्टर ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। घटना की सूचना समय पर विभाग को नहीं देने और गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में आश्रम अधीक्षक घूडेशाह उइके को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
सड़क हादसे में गई छात्र की जान
प्राप्त जानकारी के अनुसार आश्रम में कक्षा चौथी में अध्ययनरत संजय उइके (पिता जयसिंह उइके) 9 जुलाई 2026 को अपने भाई एवं रिश्तेदारों के साथ ग्राम उमरानाला से लौट रहे थे। इसी दौरान ग्राम तंसरा के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल छात्र को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
24 घंटे तक विभाग को नहीं दी सूचना
जांच में सामने आया कि आश्रम अधीक्षक घूडेशाह उइके (मूल पद उच्च श्रेणी शिक्षक) ने घटना के करीब 24 घंटे बाद तक भी विभागीय अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं दी। प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही, कर्तव्यों के प्रति उदासीनता और अनुशासनहीनता माना।
कलेक्टर ने किया तत्काल निलंबित
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अधीक्षक का आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमों के विपरीत है तथा प्रथम दृष्टया कदाचार की श्रेणी में आता है। इसके चलते उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9(2) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
हर्रई रहेगा मुख्यालय
निलंबन अवधि के दौरान घूडेशाह उइके का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, हर्रई निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी। कलेक्टर का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।



