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बंडोल एवं केवलारी पुलिस ने अवैध शराब के ठिकानों पर की ताबड़तोड़ कार्यवाही

सिवनी यशो:- बंडोल पुलिस ने अवैध शराब पर ताबडतोड कार्रवाई करते हुए 6 पेटी अग्रेंजी शराब पकडी है जिसमें थाना प्रभारी बंडोल उ.नि. राजेश कुमार दुबे व्दारा लगातार प्रभावपूर्ण कार्यवाही की जा रही है, दिनाँक 14.10.2023 को रात्री मे भी थाना प्रभारी बंडोल व्दारा मुखबिर सूचना पर थाना स्टाफ के साथ कार्यवाही करते हुए आरोपी राहुल राजपूत पिता नरेन्द्र सिंह राजपूत उम्र 27 साल निवासी ग्राम रनबेली थाना बंडोल को 06 पेटी अग्रेंजी व देशी शराब कुल 55 लीटर जिसकी कीमत 24800 रूपये बताई जा रही है अवैध शराब के साथ उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुछताछ पर नितिन यादव निवासी सिवनी व्दारा शराब लाकर देना बताया है। दोनो आरोपी गणो के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया। आरोपी राहुल राजपूत को न्यायालय पेश किया गया न्यायालय व्दारा जेल वारंट बनाये जाने पर जिला जेल सिवनी मे दाखिल कराया गया है। अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी बंडोल उ.नि. राजेश कुमार दुबे,जसवंत सिंह ठाकुर, अशोक सेन, मायाराम धुर्वे, प्र. आर. अमर उइके, नौशाद खेरो, सुखराम कुमरे आर. सतीश पाल, नीतेश धुर्वे, राजेश सरयाम, जितेन्द्र रंगारे, राकेश मार्को, म. आर. प्रिंयका डेहरिया,का योगदान सराहनीय रहा।
इसी प्रकार थाना केवलारी द्वारा अवैध शराब रेड स्टाफ व्दारा टीम गठीत कर मुखबीर की सूचना पर घटना स्थल ग्राम दुधिया से कालीमाटी के बिच कुम्हड़ा से झगरा मुख्य मार्ग पर हिकमत अमली से शराब रेड कार्यवाही की गयी जो कि एक व्यक्ति कुम्हड़ा तरफ से मोटरसाईकिल से पीछे चार प्लास्टिक 15-15 लीटर की केन में हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब का अवैध परिवहन करते पाया गया जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम बबलू पिता अर्जुन राजनट उम्र 27 साल निवासी गिट्टी खदान पलारी का रहने वाला बताया जिससे उक्त शराब के संबंध मे वैध लायसेंस चाहा गया जो नही होना बताया जो इतनी अधिक मात्रा मे शराब का परिवहन करते पाया गया जिससे उक्त हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब 60 लीटर किमती करीबन 6000 रुपये की व मोटरसाईकिल हीरो कंपनी की नई मो.सा कीमती करीबन 79000 व एक नायलोन की रस्सी मुताबीक जप्ती पत्रक के समक्ष गवाहान के जप्त किया गया। आरोपी बबलू पिता अर्जुन राजनट उम्र 27 साल निवासी गिट्टी खदान पलारी थाना केवलारी जिला सिवनी का कृत्य धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने पर विधिवत दिनांक 14/10/2023 को समय 18.10 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायलय जे. आर. पर पेश किया गया है। इस कार्य में निरीक्षक किशोर वानकर, सउनि लुपेश रहांगडाले, आर. 633 सुधिर ठाकुर, आर. 280 दीपक साहू, चालक आर. 725 दीपक अमूले थाना केवलारी का योगदान सराहनीय रहा।

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