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मध्यप्रदेशसिवनी

वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) नहीं होने पर हो जायेगा चालान

अमानक नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्यवाही कर 145000 रुपए जुर्माना वसूला गया, हूटर सायरन पर भी कार्यवाही

Seoni 13 March 2025
सिवनी यशो:- परिवहन विभाग ने दोपहिया, चौपहिया एवं अन्य हैवी वाहनों के लिये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अनिवार्यता की है परंतु अभी भी वाहनों हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है । यातायात और पुलिस विभाग को पुलिस मुख्यालय द्वारा इस प्रकार की मनमानी करने वालों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है । पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले में अमानक नम्बर प्लेट, हूटर सायरन के विरुद्ध अभियान चलाकर चालानी कार्यवाही की जा रही है । पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरू दत्त के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस एवं अन्य थानों द्वारा अभियान चलाया जा रहा है।

उक्त अभियान के तहत यातायात पुलिस सिवनी द्वारा विगत सप्ताह में 150 एवं जिले के अन्य थानों द्वारा 140 वाहनों पर अमानक नंबर प्लेट लगाने हेतु कार्यवाही की गई है। इस प्रकार जिले में विगत सप्ताह अमानक नंबर प्लेट के 290 प्रकरणों में कार्रवाई कर 145000 का जुर्माना वसूल किया गया है। वहीं यातायात पुलिस सिवनी द्वारा अनाधिकृत रूप से हूटर / सायरन का उपयोग करने वाले दो वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 6000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। साथ ही थाना यातायात एवं कोतवाली पुलिस द्वारा निजी वाहनों पर लगे अनधिकृत स्टीकरों को भी निकलवाया गया।

यातायात पुलिस की सिवनी के नागरिकों से अपील है कि वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का ही उपयोग करें। वाहनों में अनाधिकृत रूप से हूटर / सायरन का प्रयोग न करे अन्यथा उक्त स्थिति में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। अभियान के दौरान 7587647905 पर संपर्क कर आम जन अभियान में सहभागी बन सकते है। अभियान 15 मार्च तक जारी रहेगा।

Dainikyashonnati

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