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छिंदवाड़ामध्यप्रदेश

314 करोड़ में बिकी छिंदवाड़ा-पांढर्ऩा की शराब दुकानें

Chhindwara 09 March 2025
छिंदवाड़ा यशो:- वर्ष 2025-26 अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिये ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) के प्रथम चरण में छिन्दवाड़ा एवं पाण्ढुर्णा जिले के 06 एकल समूह-बस स्टेण्ड, फव्वारा चौंक, स्टेषन रोड, अमरवाड़ा, चौरई एवं पाण्ढुर्णा में सम्मिलित कुल-61 कम्पोजिट मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के वर्ष 2024-25 के वार्षिक मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर शासन द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य रूपये 310,96,90,282/- के विरूद्ध रूपये 313,85,32,995/- पर निष्पादन अन्तिम हुआ है। इस प्रकार शासन को उक्त 06 एकल मदिरा समूहों के लिये निर्धारित आरक्षित मूल्य से रूपये 2,88,42,713/- का अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि वर्ष 2024-25 के वार्षिक मूल्य से 21.11 प्रतिशत अधिक है।

राज्य शासन के द्वारा वर्ष 2025-26 अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिये ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) के प्रथम चरण में निष्पादन से शेष छिन्दवाड़ा एवं पाण्ढुर्णा जिले की 56 कम्पोजिट मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के 03 एकल समूह-परासिया, जामई एवं सौंसर का वर्तमान वर्ष 2024-25 के वार्षिक मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर निर्धारित आरक्षित मूल्य पर मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 47 दिनांक 14 फरवरी, 2025 के अध्यधीन निष्पादन ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शनन) द्वितीय चरण के माध्यम से दिनांक 13 मार्च, 2025 को निष्पादन किया जाना है। एम.पी. टेण्डर्स के पोर्टल पर ऑनलाईन ई-टेण्डर प्रपत्रों का विक्रय दिनांक 10 मार्च, 2025 से प्रारंभ हो गया है।

जिला आबकारी कार्यालय, छिन्दवाड़ा से ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) के लिये निर्धारित आवेदन पत्र एवं प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर, दिनांक 13 मार्च, 2025 को प्रात: 10.00 बजे तक आवेदन पत्र क्रय एवं जमा किये जा सकेंगे। जिसके लिये इच्छुक पात्र आवेदक (व्यक्तियों/फर्म/कम्पनी) को ई-आबकारी के पोर्टल पर ऑनलाईन कॉन्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य है। कॉन्ट्रेक्टर रजिस्टर्ड इच्छुक पात्र आवेदक ही निष्पादन की कार्यवाही में भाग ले सकते है।
वर्ष 2025-26 के लिये कम्पोजिट मदिरा दुकानों/एकल समूहों का ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) से संबंधित नियम एवं शर्तो का अवलोकन कार्यालयीन समय में सार्वजनिक अवकाशों सहित कार्यालय में उपस्थित होकर कर सकते है।

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