अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, निगम को 14 दिन में तोडऩे के आदेश
अंजुमन कॉम्पलेक्स विवाद…
Chhindwara 09 March 2025
छिंदवाड़ा यशो:-अंजुमन कॉम्पलेक्स के अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट ने पिछले दिनों सख्त आदेश जारी किए। कार्रवाई में हीलाहवाली कर रहे अधिकारियों के खिलाफ भी जांच के आदेश जारी करते हुए अनुमति के विपरित हुए निर्माण को 14 दिन में तोडऩे के लिए निगम को आदेशित किया है।
हाईकोर्ट के ये आदेश 27 फरवरी को जारी हुए थे। जिसमें पहले सात दिन का समय अंजुमन कमेटी को खुद ही अवैध निर्माण हटाने के लिए दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा दी गई डेडलाइन पर कमेटी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब आदेश के 14 दिनों के भीतर निगम को अवैध निर्माण कटाना ही होगा। अवैध निर्माण का ये मामला 2017 से चल रहा है। अंजुमन कमेटी ने 2017 में यहां काम्पलेक्स निर्माण की अनुमति ली थी, लेकिन नियम विरूद्ध निर्माण पर 2018 में निगम ने ये अनुुमति निरस्त करते हुए कॉम्पलेक्स के निर्माण पर रोक लगा दी, लेकिन रोक के बाद कमेटी द्वारा ये निर्माण जारी रखा गया।
नजूल से नहीं ली थी व्यावसायिक निर्माण की अनुमतति
नजूल की जमीन अंजुमन कमेटी को प्रदान की गई थी, लेकिन नियमों के मुताबिक कमेटी इसका व्यवसायिक उपयोग नहीं कर सकती, इसके बावजूद यहां व्यवासायिक कॉम्पलेक्स निर्माण किया गया। इतना ही नहीं कमेटी बिना नगर निगम, टीएंडसीपी और नजूल से मद परिवर्तन कराए बगैर यहां तीन मंजिला कॉम्पलेक्स का निर्माण कर रही है।
टीएंडसीपी का प्रकरण लोकायुक्त को भेजने के आदेश, निगम अफसरों पर भी होगी कार्र्रवाई
स मामले में होईकोर्ट ने नगर निगम और टीएंडसीपी के अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए आदेशित किया है। बताया जाता है कि डीएंडसीपी द्वारा निर्माण की अनुमति जारी कर दी गई, जिस पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने वाणिज्यिक ले-आउट को अनुमति देने पर प्रकरण टीएंडसीपी के उपनिदेशक के खिलाफ प्रकरण लोकायुक्त में भेजने और नगर निगम अधिकारियों के खिलफ कार्रवाई के लिए आदेशित किया है। इस मामले में दोनों विभागों के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
इनका कहना
हाईकोर्ट के आदेशानुसार कॉम्पलेक्स के अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। कोर्ट द्वारा की गई लिमिट के अंदर कार्रवाई होगी।
चंद्रप्रकाश राय
कमिश्नर, नगर निगम
2023 में शहर का मास्टर प्लान लागू किया जा चुका है। जिसके लागू होने के बाद जमीन का उक्त रकबा मिक्स लैंड में आ रहा है। जिसके अनुसार अनुमति दी जा सकती है।
विनोद परस्ते,
सहायक संचालक
टीएंडसीपी
अवैध निर्माण हमारे द्वारा पहले से ही तोड़ा जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में हम अपील में जाएंगे।
अमसाल खान
सदर, अंजुमन कमेटी





