पूर्व सांसद डॉ. बिसेन के पत्र पर मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य करने का ओदश किया जारी
Seoni 11 June 2025
सिवनी यशो:- पूर्व सांसद डॉ. ढालसिंह बिसेन (Former MP Dr. Dhalsingh Bisen) द्वारा गत 22 मई 2025 को मुख्यमंत्री म.प्र. शासन को प्रदेश में वाटर हार्वेस्टिंग (water harvesting) अनिवार्य किये जाने संबंधी भेजे गये पत्र पर मुख्यमंत्री मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) द्वारा संज्ञान लेते हुए संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र. भोपाल (Directorate of Urban Administration and Development Department, Madhya Pradesh, Bhopal) को आदेश जारी करने के निर्देश के परिपालन में प्रमुख अभियंता प्रदीप एस.मिश्रा नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. द्वारा प्रदेश की समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, नगर परिषद, समस्त आयुक्त नगरपालिक निगम एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छावनी परिषद को 9 जून 2025 को समस्त भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य करने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश की प्रतिलिपी पूर्व सांसद डॉ. बिसेन को भी भेजी गई है।
उल्लेखनीय है कि गत 22 मई 2025 को पूर्व सांसद डॉ. ढालसिंह बिसेन द्वारा मुख्यमंत्री म.प्र. शासन को इस आशय का पत्र लिखा गया था कि प्रदेश में ही नहीं देश में भी पेयजल एवं अन्य उपयोग में आने वाले जल की समस्या धीरे धीरे गम्भीर रूप ले रही है। इस समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण हो सकता है यदि भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना अनिवार्य कर दिया जाये। डॉ. बिसेन ने यह भी ध्यान आकृष्ट किया था कि सभी नगरीय निकायों में भवन निर्माण की अनुमति के दौरान रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर दस हजार रूपये जमा कराये तो जाते हैं किंतु भवन का निर्माण करने वाले ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की है कि नहीं यह नहीं देखा जाता। डॉ. बिसेन ने पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि मकान मालिक निर्माणाधीन मकान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं करता है तब प्रावधान है कि संबंधित नगरीय निकाय जमा किये गये दस हजार रूपये से यह व्यवस्था बनाये। प्राय: देखने में आया है कि इस संबंध में नगरीय निकाय कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
डॉ. बिसेन द्वारा दिये गये पत्र पर मुख्यमंत्री म.प्र. शासन द्वारा संज्ञान लेते हुए संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र. भोपाल को रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रमुख अभियंता नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र. भोपाल द्वारा प्रदेश की समस्त नगरीय निकायों को 9 जून 2025 को भवन अनुज्ञा के साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य करने का आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान अन्तर्गत प्रत्येक नगरीय निकायों में 10 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टेऊक्चर बनाने का लक्ष्य भी दिया गया है।



