सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्टों पर प्रतिबंध संबंधी कलेक्टर ने जारी किये आदेश
कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लगाया प्रतिबंध
Chhindwara 10 May 2025
छिन्दवाड़ा यशो:- दिनांक 06 व 07 मई 2025 को भारतीय सेना द्वारा संचालित ऑपरेशन सिन्दूर के पश्चात सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाएं प्रसारित किए जाने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इससे जनसामान्य में आक्रोश एवं तनाव की स्थिति उत्पन्न होने तथा लोक व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शीलेन्द्र सिंह द्वारा जिले की समस्त राजस्व सीमांतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए निम्नानुसार आदेश पारित किये गये हैं-
1. कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे कि व्हाट्स एप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं अन्य सोशल मीडिया साईट्स आदि का दुरूपयोग कर किसी भी प्रकार के भ्रामक एवं अपुष्ट संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा।
2. कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, आडियो, वीडियो इन्यादि जिससे धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाएं भड़क सकती है या साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा हो सकता है, उसे प्रसारित नही करेगा।
3. सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिससे कि धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावनाएं भड़कती हो, ऐसी पोस्ट को लाईक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को प्रसारित होने से रोके। यह आदेश 09 मई 2025 से प्रभावशील होकर अगले आदेश तक लागू रहेगा।



