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अवैध रेत भण्डारण को राजसात करने के कलेक्टर ने किए आदेश
सिवनी यशो:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी क्षितिज सिंघल (Collector and District Magistrate Kshitij Singhal) द्वारा मध्य प्रदेश खनिज विभाग (Mineral Department) के आदेशानुसार एवं खनिज निरीक्षक सिवनी के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम खुरसुरा तहसील केवलारी के आंशिक भाग में शासकीय भूमि पर अवैध रेत भण्डारण पाये जाने पर अवैध भण्डारित खनिज रेत (illegally stored mineral sand) 375 घन मीटर को मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन,भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 18 (11) तहत राजसात (royalty) करने के आदेश जारी किए हैं।





