सिवनी जिले में खाद्य गुणवत्ता पर सतत कार्रवाई, दो माह में 1.30 लाख जुर्माना
घंसौर, कुरई, धनौरा क्षेत्र में जांच; 111 नमूने लिए गए, रिजॉर्ट्स को सुधार सूचना पत्र जारी
Seoni 24 July 2025
सिवनी यशो:-जिले में मिलावटी और अमानक खाद्य सामग्री के निर्माण व विक्रय पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने लगातार कार्रवाई की है।
पिछले दो महीनों में कुल 111 खाद्य नमूनों की जाँच की गई। वहीं 9 मामलों में 1,30,000 का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। यह जुर्माना अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा मई-जून माह में सुनाया गया।
रिजॉर्ट्स में भी अनियमितताएँ मिलीं
घंसौर, धनौरा और कुरई क्षेत्रों में स्थित कई होटल व रिजॉर्ट जांच के दायरे में आए।
विशेष रूप से रिजेंट अरयणी और मिस्ट्री ओसीएस रिजॉर्ट में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि:
नॉनवेज और वेज खाद्य सामग्री पृथक नहीं रखी गई थी
अवशिष्ट पदार्थों का निस्तारण नियमानुसार नहीं था
सफाई और भंडारण मानकों की अनदेखी की गई
इन प्रतिष्ठानों को सुधार सूचना पत्र (Improvement Notice) जारी किया गया है। यदि 30 दिनों में सुधार नहीं हुआ, तो उनके खाद्य लाइसेंस को निलंबित किया जा सकता है।
प्रशासन की स्पष्ट चेतावनी
खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को आगाह किया है कि:
“गुणवत्ता और स्वच्छता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।”



