न्यायालय ने नौ लोगों को सुनाई सजा
Chhindwara 28 December 2024
छिंदवाड़ा यशो:- पुलिस थाना चांद तहसील चांद जिला छिन्दवाड़ा के अपराध क्रमांक 169/2016 अपराध अन्तर्गत धारा – 147,148,149, 294,323 सहपठित धारा 34,506 भाग – 2, 427 भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत सांरग सिंह रघुवंशी एव परमिला रघुवंशी पांचगाव थाना चांद निवासी ने सूर्यकांत पिता रंजीत रघुवंशी, सूर्यांश पिता गौरीशंकर रघुवंशी, चंद्रभान उर्फ रानू पिता गौरीशंकर रघुवंशी, राजेंद्र पिता अजब सिंह रघुवंशी, वेदसिंह पिता अजबसिंह रघुवंशी, गौरी शंकर पिता अजबसिंह रघुवंशी, रंजीत पिता अजब सिंह रघुवंशी, गौतम पिता जगदीश सिंह रघुवंशी, दीपक पिता संतराम रघुवंशी सिगोडी टोला थाना चांद निवासी नौ लोगो के खिलाफ मारपीट एवं घर में घुसकर तोडफोड बालवा का मुकदमा दिनांक 15.07.2016 को चांद थाना मे कायम कराया था। जिसका मामला न्यायलय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चौरई जिला छिन्दवाड़ा में विचाराधीन था प्रकरण की पैरवी प्रतिनिधित्व द्वारा ए.डी.पी.ओ. पंकज ठाकुर अधिवक्ता जी डी मैनवे द्वारा की गई। सम्मानीय न्यायलय द्वारा प्रकरण की छानबीन साक्ष्यो के आधार पर की गई दिनांक 25.12.2024 को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट धर्मेन्द्र खंडायत द्वारा सभी गवाहों और साबूतो को आधार मानकर फैसला सुनाया जिसमे सभी नौ अरोपियो को दोष सिद्ध कर अर्थ दंड एवं सजा दंडित किया गया।





