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स्वाति मालीवाल मामले मे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए के खिलाफ एफ आई आर दर्ज

नई दिल्ली :- आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले में दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। यह एफआईआर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में दर्ज की गई है। स्वाती मालीवाल ने गुरूवार को दिल्ली पुलिस स्वाती मालीवाल के घर पहुँची थी और चार घंटे तक हुई कार्यवाही के दौरान मालीवाल ने अपना बयान दर्ज कराया था। मालीवाल ने दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज कराया और 13 मई को अपने साथ हुई बदसलूकी की घटना की पूरी जानकारी दी।
इस बीच दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल को लेकर एम्स पहुंची थी जहां उनका मेडिकल हुआ। मेडिकल के बाद वह एम्स से अपने घर के लिए रवाना हो गईं। इसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय आरोड़ा ने आला अफसरों के साथ मीटिंग की. फिर देर रात स्नढ्ढक्र दर्ज कर ली गई ।

दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के बयानों के आधार पर धारा 354 , 506 509, 323 सहित अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। दिल्ली के सिविल लाइन थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 354 एक गैर-जमानती अपराध है इसमें आरोपी को अदालत की अनुमति के बिना जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है। इस अपराध के लिए दो साल तक की कैद से लेकर सात साल तक की कैद तक हो सकती है और इसमें जुर्माना भी शामिल है।
यहाँ बता दें कि आम आदमी पार्टी शराब नीति मामले में बुरी तरह उलझी हुई है । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत पर है और उन्हीं के पीए के द्वारा महिला सांसद के साथ बदसलूकी की गयी है । घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अरविंद केजरीवाल के साथा ही घूम रहा है इस प्रकार के आरोप भाजपा की ओर से लगाये गये है । वहीं आप पार्टी के ही राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस घटना की पुष्टि की थी।
भारतीय जनता पार्टी इसे महिला का अपमान बता रही है और आप पार्टी पर हमलावार है ।

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