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यूरिया की कालाबाजारी : एफआईआर दर्ज

सिवनी यशो:- प्रभारी कलेक्टर नवजीवन पवार के निर्देशानुसार प्राप्त शिकायतों के आधार पर कृषि विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के सहयोग से दिनांक 26/11/2024 को विभिन्न कृषि केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण में श्री पवन कुमार कौरव सहायक संचालक कृषि सह उर्वरक निरीक्षक एवं तहसीलदार श्री ललित ग्वालवंशी तहसील सिवनी द्वारा अग्रवाल कृषि केन्द्र बण्डोल का औचक निरीक्षण किया गया।

औचक निरीक्षण के दौरान अग्रवाल कृषि केन्द्र बण्डोल में 650 बोरी कृभको कम्पनी का यूरिया की कुल मात्रा 29.250 मैट्रिक टन अवैध रूप से भण्डारित पाया गया। भण्डारित उर्वरक के संबंध में जांच करने पर यह पाया गया कि श्री कृष्णा वेयर हाउस एवं ट्रान्सपोर्ट कान्ट्रेक्टर कटनी द्वारा बिल्टी क्र. GRन. 140 दिनांक 21/11/2024 से ट्रक क्र. MH49BZ2299 द्वारा 780 बोरी कृभको कम्पनी का यूरिया अवैध रूप से नियम विरूद्ध अग्रवाल कृषि केन्द्र बण्डोल को प्रदाय किया गया था। उक्त उर्वरक को जप्त कर अग्रवाल कृषि केन्द्र बण्डोल के संचालक विकास अग्रवाल एवं श्री कृष्णा वेयर हाउस एण्ड ट्रान्सपोर्ट कान्ट्रेक्टर मझगांव फाटक के पास रीठी रोड कटनी के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 7, 8 एवं 35 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत थाना बण्डोल में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

इसके आलावा प्रभारी कलेक्टर के निर्देशानुसार कृषि विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त दल द्वारा ओम शिव कृषि केन्द्र सिवनी, हरियाली सीड्स भोमा एवं ओम जगदम्बा कृषि सिवनी के संस्थानों का क्रमशः औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के दौरान उक्त संस्थाओं से बीज के नमूने लिये जाकर परीक्षण हेतु राज्य की विभिन्न बीज परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा गया है।

प्रभारी कलेक्टर नवजीवन पवार के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को सतत् निरीक्षण हेतु सेवा सहकारी समिति एवं डबल लॉक केन्द्रों के निरीक्षण करने हेतु आदेशित किया गया है। निरीक्षण के दौरान संबंधित संस्थान में उर्वरक का भण्डार एवं पी.ओ.एस.मशीन में दर्शित उर्वरक की मात्रा का मिलान करना एवं अन्तर पाये जाने पर संबंधित समिति एवं डबल लाक केन्द्र प्रबंधक/प्रभारी अधिकारियों पर कार्यवाही प्रस्तावित करने निर्देशित किया गया है।

उपसंचालक कृषि ने अपने उर्वरक/बीज/कीटनाशक निरीक्षकों को निजी उर्वरक, बीज एवं कीटनाशी विक्रेताओं के संस्थानों का सतत् निरीक्षण करने और निरीक्षण के दौरान संबंधित संस्थानों द्वारा नियमों का उल्लघंन करने पर नियम अनुसार कार्यवाही करते हुये थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु निदेशित किया गया है। 

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