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मछली पकड़ना अब अपराध: 16 जून से 15 अगस्त तक पूर्ण रोक
Seoni 15 June 2025
सिवनी यशो:- मानसून के दौरान मछलियों की वंशवृद्धि को संरक्षण देने हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री संस्कृति जैन ने 16 जून से 15 अगस्त 2025 तक सभी प्रकार के जल संसाधनों में मत्स्य आखेट (मछली पकडऩा), परिवहन, विक्रय तथा विनिमय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3(2) के तहत लागू किया गया है। आदेश के अनुसार, प्रतिबंध की अवधि में इन गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर म.प्र. मत्स्य क्षेत्र संशोधन अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत एक वर्ष तक का सश्रम कारावास अथवा 5,000 का जुर्माना, अथवा दोनों का प्रावधान है।
जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसे छोटे तालाब या जलस्रोत, जिनका किसी नदी से संबंध नहीं है और जो “निर्दिष्ट जल” की परिभाषा में नहीं आते, उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि इस अवधि में न केवल स्वयं मत्स्याखेट से बचें, बल्कि किसी अन्य को भी ऐसा करने से रोकें।



