होटल–रेस्टोरेंट में खाना पड़ सकता है भारी! कोहिनूर एवं हनी रेस्टोरेंट का खाद्य पंजीयन निलंबित, इंप्रूवमेंट नोटिस जारी
गंदे हालात में खाद्य निर्माण, वेज–नॉनवेज एक साथ; सिवनी–छपारा के साथ पेंच नेशनल पार्क क्षेत्र तक स्वच्छता पर सवाल
विशेष चेतावनी रिपोर्ट
Seoni 06 January 2026
सिवनी यशो:- यदि आप होटल–रेस्टोरेंट में भोजन करने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए।
पिछले कुछ दिनों से खाद्य सुरक्षा विभाग की लगातार जांच में जो तथ्य सामने आ रहे हैं, वे बेहद चिंताजनक हैं और सीधे आमजन के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं।
स्थिति केवल शहर तक सीमित नहीं है। पेंच नेशनल पार्क क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय स्तर के रेस्टोरेंटों में भी स्वच्छता की गंभीर खामियां सामने आ चुकी हैं, जिस पर पूर्व में सरकारी प्रेस नोट के आधार पर समाचार प्रकाशित किया जा चुका है।
ऐसे में घर से बाहर भोजन करते समय अत्यधिक सतर्कता आवश्यक है।

मुख्य कार्रवाई: कोहिनूर व हनी रेस्टोरेंट पर गाज
कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग, सिवनी द्वारा सिवनी एवं छपारा स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर—
कोहिनूर एवं हनी रेस्टोरेंट खाद्य का पंजीयन निलंबित कर दिया गया।
दोनों प्रतिष्ठानों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के अंतर्गत इंप्रूवमेंट नोटिस जारी कर खाद्य सेवाओं पर तत्काल प्रतिबंध लगाया गया है।
गुणवत्ता जांच के लिए लिए गए सैंपल
खाद्य निरीक्षक ने बताया कि विगत दिवस विभिन्न प्रतिष्ठानों से गुणवत्ता जांच हेतु निम्न नमूने लिए गए—
नटराज स्वीट्स
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समोसे
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मगज के लड्डू
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नमकीन
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सेव
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केसर पेड़ा
कोहिनूर रेस्टोरेंट
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पनीर
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मूंगफली
हनी फैमिली रेस्टोरेंट
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आटा
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चावल
सभी नमूनों को प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण में क्या-क्या गंभीर खामियां मिलीं
कोहिनूर एवं हनी रेस्टोरेंट के निरीक्षण के दौरान—
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खाद्य सामग्री अस्वस्थ एवं अस्वच्छ परिस्थितियों में पाई गई
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किचन में साफ-सफाई का भारी अभाव
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वेज एवं नॉनवेज खाद्य सामग्री का भंडारण व निर्माण एक ही स्थल पर
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खाद्य सुरक्षा मानकों की खुली अनदेखी
इन परिस्थितियों को जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा मानते हुए विभाग ने सख़्त कदम उठाया।
दोनों प्रतिष्ठानों कोहिनूर एवं हनी रेस्टोरेंट खाद्य का पंजीयन निलंबित कर दिया गया।
खाद्य कारोबारियों को सख़्त निर्देश
जांच दल द्वारा सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि—
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खाद्य निर्माण स्वच्छ वातावरण में किया जाए
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गुणवत्ता युक्त कच्चे माल का उपयोग हो
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खाद्य सामग्री का भंडारण मानकों के अनुसार किया जाए
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वेज–नॉनवेज के लिए अलग-अलग व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए
अन्यथा कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जनहित चेतावनी (स्पष्ट संदेश)
यह कार्रवाई एक संकेत है कि होटल–रेस्टोरेंट में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पेंच नेशनल पार्क जैसे पर्यटन क्षेत्र तक यदि स्वच्छता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो आम नागरिकों को खाने से पहले सतर्क होना ही होगा।
👉 साफ-सफाई न दिखे तो भोजन न करें
👉 संदिग्ध स्थिति में शिकायत करें
https://fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/FSS_Act_Hindi(1).pdf



