पाँच वर्ष में हिसंक पशुओ ने 34 व्यक्तियों ली जान, विभाग ने 18861533 का दिया मुआवजा
सिवनी विधायक ने विधानसभा सत्र में वन विभाग एवं सामाजिक न्याय विभाग से संबंधित लगाये प्रश्र
सिवनी यशो: – सिवनी जिले के सिवनी वन वृत के अंतर्गत विगत 5 वर्षो में हिरण, जंगली सुअर एवं बाघो द्वारा पेंच नेशनल पार्क (Pench National Park) से लगे विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले नुकसान के संबंध में जनप्रतिनिधियों (public representatives) के कोई पत्र प्राप्त नही हुए है। वन्य प्राणियों (wild animals) द्वारा मानव द्वद की स्थिति में वन्य प्राणियों को पकडकर अन्यत्र भेजा जाता है। फसल हानि, जन हानि, जन घायल एवं पशु हानि होने पर क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार का उत्तर विधानसभा (Assembly) में सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन (Seoni MLA Dinesh Rai Munmun) के प्रश्रो के उत्तर में वन मंत्री नागर सिंह चौहान (Forest Minister Nagar Singh Chauhan) दिया।
जारी म.प्र. विधानसभा मानसून सत्र (M.P. assembly monsoon session) में सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा किये गये वन्यप्राणियों से होने वाली दुर्घटनाऐं एवं नुकसान से संबंधित प्रश्न का उत्तर देते हुए वन मंत्री नागरसिंह चौहान ने आगे बताया कि वन्यप्राणियों द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुचाये जाने पर सहायता राशि का भुगतान यथा संशोधित राजस्व पुस्तक (revenue book) परिपत्र खण्ड 6 क्रं. 4 के अनुसार वर्ष 2019 से 2024 तक सिवनी जिले में जनहानी प्रकरण 34, मुआवजा राशि 18861533, जन घायल प्रकरण 204, मुआवजा राशि 1800113 पशु हानि प्रकरण 9527, मुआवजा राशि 81378093, पशु घायल प्रकरण 149, मुआवजा राशि 1116182 प्रावधानो के तहत किया गया है।
वन्य प्राणियों से सुरक्षा के लिये खेतों की मेढ़ो पर फैंसिंग का कोई प्रावधान नहीं है
वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि, जनघायल, पशुहानि एवं पशुघायल करने पर शासन द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान प्रभावित लोगों को किया जाता है, इस हेतु कमेटी का गठन नही किया गया है। किसानों के खेत की मेढ पर फेंसिग का प्रावधान नही है अपितु वर्ष 2004 से 2024 तक किसानों को राहत प्रदान करने हेतु अधिक प्रभावित क्षेत्रों में चैनलिंक फेंसिग 10.60 किमी, सोलर पावर फेंसिग 175.30 किमी एवं जीपीडब्ल्यु 48.99 किमी अन्य 3.30 किमी पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी के परिक्षेत्र अंतर्गत विभिन्न गामों में लगाई गयी है तथा वन्य प्राणियों को वन्य अभ्यारण में भेजने कोई योजना नही है । फसल हानि के समाधान हेतु भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादुन से पत्राचार नही किया गया है।
पट्टे एवं वनाधिकार पत्र दिये जाने की कार्यवाही अभी प्रारंभ नहीं है
विधायक श्री राय का यह प्रश्र था कि वृक्षारोपण में पौधों को जीवित रखने से संबंधित था जिस पर उत्तर देते हुए वन मंत्री श्री चौहान ने बताया कि सिवनी जिले में वन विभाग द्वारा राजस्व भूमि में किये गये वृक्षारोपण योजना अनुसार कार्य पूर्ण होने के उपरांत ग्राम पंचायत को सौपना संभव होगा। वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक उत्तर सिवनी एवं दक्षिण सिवनी वनमण्डल के अंतर्गत पट्टे, वन अधिकार पत्र दिये जाने से संबंधित प्रश्र पर वन मंत्री ने उत्तर दिया है कि कार्यवाही प्रचलित नही है पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी के अंतर्गत 14 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरित किये गये है।
सड़क निर्माण के लिये 308 वृक्ष अपर कलेक्टर के आदेश से काटे गये, नीलामी विभागीय प्रक्रिया से होगी
इसके साथ ही विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा सत्र के दौरान सड़क निर्माण में काटे गये वृक्ष के संबंध में किये गये प्रश्न का उत्तर देते हुए वन मंत्री श्री चौहान ने बताया कि सिवनी जिलें में फोरलेन सडक (four lane road) से सिवनी की अंतिम सीमा मार्ग तक निर्माणाधीन सडक निर्माण से पूर्व उक्त मार्ग में जो वृक्ष काटे गये है उन 308 वृक्षों को काटने की अनुमति न्यायालय अपर कलेक्टर जिला सिवनी द्वारा आदेश दिनांक 03/05/2024 से दी गयी है। वृक्ष कटाई का कार्य म.प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (M.P. Road Development Corporation Limited) छिन्दवाडा के द्वारा कराया गया है। वन विभाग के द्वारा उपरोक्त वृक्षों का चिन्हाकंन नही किया गया है। वृक्षों के चिन्हाकंन एवं कटाई के पश्चात प्राप्त वनोपज को वन विभाग के काष्ठागार डिपों परिवहन कराया जा रहा है। वनोपज की नीलामी विभागीय प्रक्रिया अनुसार की जावेगी। वनोपज निलामी के उपरांत ही प्राप्त होने वाली राशि की जानकारी प्राप्त होगी तहसीलदार सिवनी द्वारा नीलामी से प्राप्त राशि खजाना दाखिल किये जाने के संबंध में विधिवत मद का विवरण दिये जाने पर वन विभाग के द्वारा उपरोक्त मद में राशि जमा कराई जायेगी। कटाई उपरांत प्राप्त वनोपज का वन विभाग द्वारा जो टी.पी., कंटिग चालान के माध्यम से काष्ठागार वनोपज परिवहन कराया जायेगा जिसके लिए परिक्षेत्र अधिकारी सिवनी को अधिकृत किया गया है वर्तमान में 109 वृक्षो की कटाई से प्राप्त काष्ठ 666 नग लठ्ठे, 74.666 घनमीटर प्राप्त हुई है, शेष 199 वृक्षों की कटाई जारी है।
झीलपिपरिया के शास. हाई स्कूल का भवन निर्माण, याचिका प्रस्तुत
इसके अलावा विधायक दिनेश राय मुनमुन के शासन की योजनाओं से वचिंत दिव्यांगजन से संबंधित प्रश्न के उत्तर में सामाजिक न्याय विभाग मंत्री नारायणसिंह कुशवाह (Social Justice Department Minister Narayan Singh Kushwaha) ने बताया कि सिवनी जिला अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग द्वारा वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक क्रमश: 82645, 91321, 99478, 105262, 106409, 116665 एवं 115739 हितग्राहियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, निशक्त पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेेंशन योजना, बहुविंकलाग एवं मानसिंक रुप से अविकसित नि:शक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना, मुख्यमंत्री कन्या/निकाह योजना, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना, नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना, नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, दिव्यांग विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति योजना, द्विव्यागंजनो सहायक उपकरण प्रदाय योजना, केन्द्रीय दिव्यांग छात्रवृत्ति-प्री मेट्रिक, पोस्ट मेंट्रिक एवं टाप क्लास छात्रवृत्ति योजना से विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी है। श्री राय ने सामाजिक न्याय विभाग से गणेशगंज की एक विकालांग बच्ची को पर्याप्त सहायता न मिलने से संबंधित जानकारी भी चाही जिसपर बताया गया है कि उक्त बच्चे को निर्धारित मापदंड के अनुसार सहायता दी जा रही है । इसके साथ ही विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम झीलपिपरिया के शास. हाई स्कूल का भवन निर्माण कराये जाने के लिए सदन में याचिका प्रस्तुत की गयी।





