छिंदवाड़ामध्यप्रदेशसिवनी
पानी पर पहरा, यह पीने के लिये है, सिंचाई के लिये लेने पर प्रतिबंध
माचागोरा बांध से संजय सरोवर बांध 19 अप्रैल को छोड़ा जायेगा पानी, नहर से अनाधिकृत रूप से पानी लेने को लेकर प्रतिबंधात्?मक आदेश जारी
Seoni 17 April 2025
सिवनी यशो:- नगरपालिका सिवनी एवं बण्डोल मल्टीपल विलेज स्कीम के अंतर्गत आने वाले कुल 210 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति / जल की कमी होने से जल आपूर्ति हेतु माचागोरा बांध, जिला-छिन्दवाडा से संजय सरोवर बांध (भीमगढ़) जिला सिवनी में पेयजल के उपयोग के लिए 19 अप्रैल 2025 को पानी छोड़ा जा रहा है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संस्कृति जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त किये गये अधिकार को प्रयोग में लाते हुए सिवनी शाखा नहर अंतर्गत आने वाले ग्राम (कोहका, सुकरी, कमकासुर, उरका, जैतपुरकलां, नैनपार, पीपरडाही, जमुनिया, फुलारा, करहैया, कारीरात, संगई, गंगई, लखनवाडा, पिंडरई, मुंडरई, भंडारपुर, चावडी, जिला सिवनी, एवं संजयसरोवर बांध के डूब क्षेत्र के ग्राम-तिन्सा, चन्देनी, डुंगरिया-छपारा, छपारा, सादकसिवनी, देवरीकलां, माल्हनवाडा, गोहना, सुआखेडा, गंगईरैयत, खैरीटोला, गोकलपुर, गाडाघाट, झिलमिली, पिण्डरई, खैरी, सिमरिया, छपाराखुर्द) उक्त ग्रामों में नहर एवं वैनगंगा नदी में छोडा गया जल का उपयोग सिंचाई व्यवस्था हेतु पूर्णत: प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किये हैं। इस दौरान पानी के बहाव के समय कृषि उपयोग हेतु विद्युत कृषि फिडर पूर्णत: बंद रहेगा। नहर एवं नदी के पानी का उपयोग केवल आवश्यक दैनिक उपयोग एवं पेयजल के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगें।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से सिवनी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रभावशील होगा तथा आदेश का उल्लंघन करने पर भा.न्या.सं. की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डित किया जाएगा। यह आदेश 15 मई 2025 तक प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश से किसी को भी कोई आपत्ति हो तो कार्यालयीन दिवस में कार्यालयीन समय पर का उपस्थित होकर कलेक्टर न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं।



