छिंदवाड़ा-13 नवंबर 2024
छिंदवाड़ा/दमुआ यशो:- थाना दमुआ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी दोनों लड़कियां पडोल जंवाई के बच्चों के साथ खेलने के लिये उसके घर जाती थी, दिनांक 19.02.2024 को इसकी नाबालिक बच्ची उम्र 04 वर्ष की आंगनवाड़ी पढऩे नहीं गई थी, यह (प्रार्थिया) सुबह 09 बजे करीब मजदूरी (Labour) करने व इसका पति बैल चराने दूसरे गांव तरफ चला गया था, घर पर दोनों बच्चियां थी, पडोल जंवाई की पत्नि ईलाज (treatment) कराने बोरदई चली गई थी, प्रार्थिया दोपहर करीब 01 बजे खाना खाने के लिये घर आई तब देखी तो छोटी बच्ची की (बाथरूम की जगह) से खून बह रहा था तो इसने बच्ची से पूछी कि खून कैसे बह रहा हैं, तो डरकर भाग गई कुछ नहीं बताई फिर यह काम (मजदूरी) पर चली गई और शाम करीबन 05.30 बजे घर वापस आई तब बच्ची ने इसे बोली कि मम्मी मुझे पेशाब नहीं हो रही हैं और मुझे दर्द हो रहा हैं, बताई कि पडोल मामा रामसिंह पंद्राम के घर खेलने गई थी तब पडोल मामा ने उसके घर में इसके साथ दुष्कर्म (rape) किया ।
फिर रात के समय पति घर वापस आया तो उन्हें भी घटना की पूरी बात बताई, रात होने के कारण रिपोर्ट करने नहीं आये । अगले दिन प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना दमुआ में आरोपी (accused) रामसिंह उर्फ पडोल पिता किशन पंद्राम उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम हरियागढ़ (दमुआ) के विरूद्ध अप. क्र. 45/2024 धारा 376 (ए) (बी), 376 (2) (जे), 376 (1) भा.द.वि. एवं 3, 4, 5 (एम), 6 पाक्सो एक्ट (poxo act) अपराध पंजीबद्ध (crime registered) किया जाकर प्रकरण को जघन्य सनसनी खेज की श्रेणी में चिन्हित कर विवेचना में लिया गया ।
प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार (arrested) कर मामले की तत्परतापूर्वक एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना (discussion) की जाकर अभियोग पत्र (charge sheet) माननीय न्यायालय (Honorable Court) पेश कर अभियोजन (prosecution) के दौरान साक्षियों (witnesses) को नियत दिनांक को माननीय न्यायालय उपस्थित कराकर साक्ष्य कराए गए । न्यायलय द्वारा आरोपीं को आजीवन करावास एवं अर्थ दण्ड (life imprisonment and fine) किया गया,प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक पूनम उईके के द्वारा की गई।





