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रेत खनिज का अवैध भण्डारण : उल्लंघनकर्ता पर 180000 रूपये की शास्ति अधिरोपित

  छिन्दवाड़ा यशो:- कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह (Collector Shilendra Singh), द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत एक प्रकरण में प्रभारी खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा से रेत का अवैध भण्डारण के संबंध में प्राप्त प्रकरण अनुसार राजस्व अभिलेख में छोटी बाई पति हृदयलाल वगैरह के नाम से दर्ज भूमि पर 24 घनमीटर अवैध रेत भण्डारित होना पाया गया जो कि म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अनुसार रेत खनिज का अवैध भण्डारण करने और अवैध परिवहन का उल्लंघन प्रमाणित होने पर प्रावधान अनुसार अनावेदक छोटी बाई पति हृदयलाल वगैरह तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा पर अर्थशास्ति और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल शास्ति राशि की दुगुना राशि 180000 रुपए अधिरोपित की गई है।

कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा के माध्यम से प्रस्तुत प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व परासिया के राजस्व प्रकरण में पारित आदेश 01 दिसंबर 2023 के अनुसार 23 नवंबर 2023 को खनिज एवं राजस्व अमले की संयुक्त कार्यवाही के दौरान ग्राम चिखलीकला रा.नि.मं. परासिया व तहसील परासिया जिला छिन्दवाड़ा के खसरा नंबर 162/1 रकबा 0.035 हे. जो कि राजस्व अभिलेख में छोटी बाई पति हृदयलाल वगैरह के नाम से दर्ज हैं। इस भूमि पर 24 घनमीटर रेत भण्डारित होना पाया गया। इस संबंध में मौका मौजूद राजकुमार पिता हृदयलाल यदुवंशी द्वारा बताया गया कि यह खनिज रेत उसका हैं, ऐसे में मौका मौजूद खनिज मात्रा संबंध में रॉयल्टी इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया, तब अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अभाव में प्रश्नाधीन रेत मात्रा 24 घनमीटर का मौके पर पंचो के समक्ष राजकुमार पिता हृदयलाल यदुवंशी से जप्त कर आगामी आदेश पर्यंत उनकी ही सुपुर्दगी में प्रदाय किया गया।

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