देवउठनी एकादशी पर बाल विवाह रोके प्रशसन सजग
छिन्दवाड़ा यशो:- आयुक्त महिला एवं बाल विकास मध्यप्रदेश द्वारा अवगत कराया गया है कि 11-12 नवम्बर 2024 को देवउठनी एकादशी है, जिसके पश्चात् विवाह प्रारंभ होते है और विवाह मुहूर्त भी अध्याधिक होते हैं, जिनमें सामूहिक विवाह सम्पन्न होते हैं, जिसमें बाल विवाह होने की प्रबल संभावना होती है। इन अवसरों पर विशेष रूप से विवाह पर निगरानी रखते हुए एक अभियान के तौर पर बाल विवाह रोकथाम के लिये आयुक्त महिला एवं बाल विकास मध्यप्रदेश द्वारा प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टर्स को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।
सूचना तंत्र का गठन – प्रत्येक ग्राम/वार्ड में बाल विवाह की सूचना प्राप्त करने सूचना तंत्र का गठन किया जायेगा। सूचना तंत्र में शिक्षक, ए.एन.एम, आशा कार्यकर्ता, स्व-सहायता समूह की सदस्य, शौर्यादल की अध्यक्ष, समन्वय, सदस्य, आंगनवाडी कार्यकर्ता, सहायिका, मातृ सहयोगिनी समिति, सरपंच, पंच, ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम/वार्ड के सक्रिय नागरिक आदि हो सकते हैं। सूचना तंत्र ग्राम/वार्ड में हो रहे विवाहों की जानकारी रखेंगे तथा बाल विवाह होने पर कंट्रोल रूम, बाल विवाह विवाह प्रतिषेध अधिकारी कलेक्टर, मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, परियोजना अधिकारी अथवा महिला एवं बाल विकास विभाग को तत्काल सूचित करेंगे।प्रशासन द्वारा कन्ट्रोल रूम एवं उडन दस्ते का गठन किया है।
पांढुर्ना कलेक्टर दिये निर्देश
पांढुर्णा कलेक्टर श्री अजय देव शर्मा द्वारा बाल विवाह के अंतर्गत अवगत कराया गया कि 11-12 नवंबर 2024 को देवउठनी एकादशी है, जिसके पश्चात् विवाह प्रारंभ होते है और विवाह मुहूर्त भी अत्याधिक होते है, जिनमें सामूहिक विवाह भी सम्पन्न होते है, जिसमें बाल विवाह होने की प्रबल संभावना होती है। इन अवसरों पर विशेष रूप से विवाह पर निगरानी रखते हुए एक अभियान के तौर बाल विवाह रोकथाम के लिये पांढुर्णा कलेक्टर श्री शर्मा द्वारा पांढुर्णा जिले के सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों, पुलिस अनुविभागीय अधिकारियों, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, पांढुर्णा/सौंसर के तहसीलदारों, विकासखंड चिकित्सा अधिकारी पांढुर्णा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी पांढुर्णा, विकासखंड शिक्षा अधिकारी पांढुर्णा, परियोजना अधिकारी पांढुर्णा एवं समस्त थाना प्रभारी पांढुर्णा को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।



