डूंडासिवनी पुलिस ने किया ग्राम साल्हेखुर्द में जनसंवाद का कार्यक्रम
Seoni 02 June 2025
सिवनी यशो :- पुलिस अधीक्षक सिवनी सुनील कुमार मेहता के द्वारा आगामी बकरीद त्यौहार को ध्यान में रखते हुये कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य रखने हेतु जिले के सभी थाना प्रभारियों को ऐसे क्षेत्र जो संवेदनशील हैं एवं ऐसे व्यक्ति जो गौवंश का परिवहन करते हैं या गौमांस का परिवहन या विक्रय करते हैं सभी को चिन्हित किया जाकर ऐसे ग्रामों या कस्बों या मोहल्ले में थाना प्रभारी स्वयं बैठक का आयोजन करें एवं क्षेत्र के लोगों को गौवंश परिवहन या गौमांस परिवहन या विक्रय की सूचना के लिये प्रोत्साहित करें ताकि किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो सके । सूचना देने वालों को 5000/- रूपये का ईनाम घोषित किये जाने एवं नाम गोपनीय रखे जाने संबंधी उद्घोषणा की गयी है ।
इसी तारतम्य में 29/05/25 को थाना प्रभारी डूंडासिवनी निरीक्षक सतीश तिवारी के द्वारा अपने हमराह स्टाफ के साथ ग्राम साल्हेखुर्द में जनसंवाद कार्यक्रम पंचायत भवन साल्हेखुर्द में आयोजित किया गया । उक्त कार्यक्रम में थाना डूंडासिवनी के थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश तिवारी, उप निरीक्षक मनोज जंघेला, प्र0आर0 मुकेश गोंडाने एवं प्र0आर0 सुन्दर श्याम तिवारी तथा ग्राम के वरिष्ट नागरिक, ग्राम सरपंच, सचिव, कोटवार एवं अन्य जनसामान्य लोग उपस्थित हुये ।
थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश तिवारी द्वारा पुलिस अधीक्षक द्वारा गौवंश परिवहन एवं गौमांस परिवहन एवं विक्रय की सूचना देने वाले व्?यक्ति को 5 हजार रूपये का ईनाम दिये जाने तथा उसका नाम गोपनीय रखे जाने संबंधी जानकारी देते हुये क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द्र बनाये रखने की अपील की है । एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु अस्पताल पहुंचाने पर 25000/- रूपये ईनाम वाली म.प्र शासन की “राहवीर योजना” के बारे में भी जानकारी दी गयी । जनसमुदाय को सायबर फ्राड से बचाव हेतु किसी भी अंजान कॉल या अंजान व्यक्ति के साथ अपनी गोपनीय जानकारी साझा न करने की समझाईश दी गयी ।
जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से पुलिस से अपेक्षा के संबंध में जानकारी चाही गयी जो ग्राम के लोगों के द्वारा पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्टि जाहिर की गयी । अवैध गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु थाना प्रभारी डूंडासिवनी निरीक्षक सतीश तिवारी द्वारा स्वयं का मोबाईल नंबर सभी को साझा किया गया एवं सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखने की बात कही गयी ।



