मध्यप्रदेशसिवनी

स्कूल वाहनों पर परिवहन विभाग की सख्ती: सुरक्षा मानकों से समझौता नहीं, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन अनिवार्य, चालकों के चरित्र सत्यापन और सुरक्षा व्यवस्था की हुई जांच

सिवनी में स्कूल वाहनों की जांच: परिवहन विभाग की सख्ती, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पालन के निर्देश

Seoni, 17 July 2026
सिवनी यशो:-  जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए विभिन्न विद्यालयों में संचालित स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

जिला परिवहन अधिकारी अनिमेष गढ़पाल के नेतृत्व में टीएसआई आदित्य मिश्रा ने कई स्कूलों का भ्रमण कर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों के पालन की समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान पोद्दार स्कूल, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, सेंट फ्रांसिस स्कूल, महर्षि विद्या मंदिर, द रॉयल स्कूल एवं उदय पब्लिक स्कूल के प्रबंधन को स्कूल वाहन सुरक्षा संबंधी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए।

🛑 विशेष टिप्पणी

केवल कागजी निर्देश नहीं, जमीनी जांच भी जरूरी

स्कूल वाहनों की सुरक्षा केवल दिशा-निर्देश जारी करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ऑटो, वैन और स्कूल बसों का नियमित निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि उनका वैध पंजीयन, फिटनेस, बीमा, परमिट, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशामक यंत्र तथा निर्धारित क्षमता सहित सभी सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है।

✔ जांच के दौरान इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान जरूरी:वैध पंजीयन, फिटनेस, बीमा एवं परमिट की जांच।वाहन में फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशामक यंत्र और निर्धारित क्षमता का पालन।चालक एवं परिचालक का चरित्र सत्यापन तथा वैध ड्राइविंग लाइसेंस।नियमों के उल्लंघन पर तत्काल चालानी एवं वैधानिक कार्रवाई।
बच्चों की सुरक्षा कागजी औपचारिकताओं से नहीं, बल्कि नियमों के ईमानदार क्रियान्वयन और नियमित निरीक्षण से सुनिश्चित होगी।

चरित्र सत्यापन और सुरक्षा मानकों पर विशेष जोर

परिवहन विभाग ने विद्यालय प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी स्कूल वाहन चालकों एवं परिचालकों का चरित्र सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए तथा वाहनों में निर्धारित सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता न हो।

ऑटो चालकों को भी दिए निर्देश

निरीक्षण के दौरान स्कूलों में छात्रों के परिवहन में लगे ऑटो एवं अन्य वाहनों के चालकों को भी निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए। विभाग ने वाहन चालकों को सुरक्षित एवं जिम्मेदार परिवहन व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी।

अभिभावकों से भी की गई अपील

परिवहन विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने वाले वाहन चालक एवं परिचालक की जानकारी अवश्य रखें तथा वाहन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी नियमित निगरानी रखें।

नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

जिला परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूल वाहन सुरक्षा संबंधी नियमों के पालन की जांच के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाएंगे। यदि किसी विद्यालय या वाहन संचालक द्वारा सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया गया तो उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई के साथ अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।

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