मध्यप्रदेशसिवनी

ज्यारत की जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक, अवैध नामांतरण निरस्त कराने वक्फ बोर्ड सक्रिय

जिला कलेक्टर को वक्फ के मुख्यकार्यपालन अधिकारी ने अतिक्रमाणकारियों की सूची और नियमों का दिया हवाला सहित लिखा पत्र

सिवनी यशो:- वक्फ बोर्ड भोपाल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सिवनी जिला कलेक्टर सहित उप पंजीयक पंजीयक कार्यालय सिवनी को पत्र लिखकर ज्यारत दगरगाह की जमीनों से संबंधित भूमियों के अनाधिकृत नामांतरण, रजिस्ट्री निरस्त करने तथा होने वाली रजिस्ट्री पर रोक लगाने का आवेदन दिया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी वक्फ बोर्ड भोपाल ने कार्यालय से प्रेषित पत्र में लिखा है कि वक्फ दरगाह जियारत (मोहम्मद शाह वली) जिला सिवनी की भूमि का अनाधिकृत रूप से की गई रजिस्ट्री एंव अवैध नामांतरण निरस्त करने एवं आगामी समय में होने वाली रजिस्ट्री पर रोक लगायी जाये। वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कलेक्टर को भेजे गये पत्र के साथ वक्फ की बेसकीमती भूमियों के कूटरचित दस्तावेजो के माध्यम से अवैधानिक रजिस्ट्री एवं नामांतरण से संबंधित दस्तावेज और वक्फ की भूमियों पर अतिक्रमण करने वालों की सूची भी प्रेषित की है । इसके साथ वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण और कब्जा करने वालों को दंड के क्या प्रावधान है इस बात का भी उल्लेख किया है । वक्फ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने न्यायालय चल रहे प्रकरण और समय समय पर शासन द्वारा जिला प्रशासन को वक्फ की संपत्ति को सुरक्षित करने का उल्लेख किया है ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी वक्फ ने जिला कलेक्टर को प्रेषित पत्र में कहा है कि सिवनी कार्यालयीन पंजीयन क. 30 पर दर्ज होकर वक्फ संपत्ति घोषित है, जो राजपत्र दिनांक 01.04.1983 के सरल क. 60 पर प्रकाशित है। जिसका कुल रकबा 143.955 हैक्टेयर है। सर्वे एव गजट की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्र कर भेजी गयी है ।

वक्फ के सीईओ ने पत्र में कहा है कि कार्यालय को शिकायत प्राप्त हुई है कि कतिपय भू-माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कूटरचित ढंग से दस्तावेज तैयार कर अनाधिकृत रूप से विक्रय कर नामांतरण करा लिया गया है जो कि नियमविरूद्ध होकर अवैधानिक है। उपरोक्त अनाधिकृत विक्रय एवं नामांतरण के संबंध में मान उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका क. 29323/2023 दायर की गई। जिसमें मान, न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2023 को सक्षम अधिकारी द्वारा जाँच कर कार्यवाही किये जाने संबंधी आदेश पारित किये गये। मान. न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में तहसीलदार सिवनी द्वारा भी जाँच कर पुराने खसरों को नवीन खसरों में परिवर्तित कर अतिक्रमणकारियों के नाम सहित रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिसकी छायाप्रति पत्र के साथ सलग्न की गई है ।

सीईओ वक्फ ने पत्र में उल्लेख किया है कि केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 (संशोधित) के अनुसार शासन द्वारा वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाकर राजपत्र में वक्फ संपत्तियों अंतिम रूप में प्रकाशित है। जिसमें किसी भी प्रकार के संशोधन का अधिकार केवल म.प्र. राज्य वक्फ अधिकरण एवं मान उच्च न्यायालय को है। इस संबंध में म.प्र. शासन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क. एफ-11-34/2001/54-2 भोपाल दिनांक 10 अगस्त 2001 संलग्न है। जिसमें वक्फ रापत्तियों अहस्तांतरणीय म.प्र. वक्फ बोर्ड लाल स्याही से अंकित किये जाने के निर्देश है। जिसके सर्कुलर की छायाप्रति संलग्न की गयी है ।

सीईओ ने पत्र में लिखा है कि वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 51 में निम्नानुसार प्रावधान है बोर्ड की अनुज्ञा के बिना वक्फ संपत्ति का अन्य संकामण शून्य होगा। (1) वक्फ विलेख में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुये भी किसी अचल संपत्ति का हिबा, विक्रय, विनिमय अथवा बंधक, जो वक्फ संपत्ति है, शून्य होगा जब तक कि ऐसी हिबा, विक्रय, विनिमय, अथवा बंधक बोर्ड की पूर्व अनुज्ञा के बिना प्रभावी नहीं किया जाता है तथा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 52-क, जो कोई ऐसी जंगम या स्थावर संपत्ति का, जो वक्फ संपत्ति है, बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना, किसी प्रकार की किसी रीति में, चाहे स्थाई रूप से या अस्थाई रूप से, अन्य सक्रमण करता है या क्रय करता है या कब्जा लेता है, उस अवधि के, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, कठोर कारावास से दण्डनीय होगा। छायाप्रति संलग्न की है ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने उपरोक्त आधार पर जिला कलेक्टर से आग्रह किया है कि वक्फ की संपत्ति से अतिक्रमण हटवाकर कब्जा दिलाये जाने संबंधी एवं संपत्ति के अवैध रजिस्ट्री निरस्त किये जाने तथा संपत्ति के कॉलम न. 12 में वक्फ संपत्ति अहस्तांतरणीय एवं प्रबंधक म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल लाल स्याही से दर्ज किये जाने एवं उक्त संपत्ति की आगामी होने वाली रजिस्ट्री पर रोक लगाने हेतु संबंधित अधिकारी को आदेशित करने का निवेदन किया है ।

वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला सिवनी को भेजकर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है तथा उप पंजीयक, पंजीयन कार्यालय जिला सिवनी की ओर उपरोक्त वक्फ के खसरा नंबरों की रजिस्ट्री निरस्त किये जाने के संबध को लिखा है । वक्फ बोर्ड ने ज्यारत (मोहम्मद शाह वली) सिवनी कार्यवाहक अध्यक्ष शफीक पटेल को भी पत्र की प्रतिलिपि सौंपी है और आवश्यक कार्यवाही के लिये अधिकारियों से संपर्क करने को निर्देशित किया है ।

Dainikyashonnati

Related Articles

Back to top button