अंधाधुंध अवैध कटाई : रेजर, दो डिप्टी रेंजर तीन वनरक्षक निलंबित,
सहायक वन मंडल अधिकारी पर कार्यवाही की अनुशंसा, वन परिक्षेत्र अधिकारी अमित सोनी निलंबित, नरसिंगपुर होगा मुख्यालय
Seoni 12 February 2025
सिवनी यशो:- दक्षिण वन वनमंडल सिवनी के केवलारी परिक्षेत्र में अंधाधुंध अवैध कटाई के मामले में वन संरक्षक मधु व्ही. राज वन वृत्त सिवनी ने प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर वन परिक्षेत्र अधिकारी अमित सोनी को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है । वनो की अवैध कटाई के मामले में इसके पूर्व दो डिप्टी रेंजर एवं तीन वन रक्षको को निलंबित कर दिया गया था । जाँच प्रतिवेदन के पश्चात दक्षिण वन मंडल अधिकारी ने रेंजर एवं एसडीओ पर कार्यवाही के लिये उच्चाधिकारियों को अनुशंसा की थी । वन संरक्षक सिवनी वृत के अधिकार क्षेत्र में वन परिक्षेत्र को निलंबित करने का अधिकार होने से कार्यवाही की गयी है परंतु उपवन मंडल अधिकारी पर कार्यवाही उच्च स्तर से होना है संभव है इस अवैध कटाई में उपवन मंडल अधिकारी पर कार्यवाही सुनिश्चित होने की संभावना है ।
वन संरक्षक सिवनी वृत ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि दक्षिण सिवनी वनमंडल अधिकारी के पत्र क्रमांक/निस/शिकायत/124 दिनांक 05.02.2025 द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर दक्षिण सिवनी वनमंडल के अन्तर्गत केवलारी परिक्षेत्र के कुम्हडा, अर्जुनझिर, सोनखार, कोहका आदि बीटों के वनक्षेत्रों में सागौन के हरे-भरे पेड़ों की अवैध कटाई वन माफियाओं द्वारा बैखौफ होकर किये जाने के शिकायत प्राप्त होने के उपरांत वनमंडल अधिकारी दक्षिण सिवनी वनमंडल द्वारा जांच दल का गठन कर जांच दल प्रमुख को परिक्षेत्र केवलारी के अवैध कटाई बीटों की जांच हेतु निर्देशित किया गया। जिसमें अमित सोनी वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र अधिकारी केवलारी परिक्षेत्र, दक्षिण सिवनी वनमंडल के विरूद्ध जांचदल प्रमुख/उपवनमंडल अधिकारी सिवनी दक्षिण सिवनी वनमंडल के पत्र क्र/शि.लि./2/240 दिनांक 05.02.2025 द्वारा परिक्षेत्र केवलारी अंतर्गत वनों में हरे-भरे सागौन के पेड़ों की कटाई रोकने व जिम्मेदारों पर कार्यवाही के संबंध में जांच प्रतिवेदन निम्नानुसार वनमंडल अधिकारी दक्षिण सिवनी वनमंडल को प्रस्तुत किया गया।
उपरोक्तानुसार बीटों में सागौन वृक्षों की बडी मात्रा में अवैध कटाई एक से अधिक बीटों एवं परिक्षेत्र सहायक वृत्तों में किया जाना पाया गया है। उक्त अवैध कटाई के लिए परिक्षेत्र सहायक केवलारी बाबूलाल गढ़पाले, कार्यवाहक उपवनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र सहायक दुधिया रामकिशोर उइके, वनपाल एवं परिक्षेत्र अधिकारी अमित सोनी, वनक्षेत्रपाल तथा आर.के. गुरुदेव, सहायक वन संरक्षक उपवनमंडल अधिकारी केवलारी जिम्मेदार है। इन अधिकारियों द्वारा अपने अधिनस्थ वनक्षेत्र में वृक्षों की अवैध कटाई पर नियंत्रण न रख कर अपने पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है एवं इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत नही कराया गया है।
अत: उक्त परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा शासकीय कर्तव्यों के प्रति घोर कदाचरण/अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता दृष्टिगत रखते हुये. अमित सोनी वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र अधिकारी केवलारी परिक्षेत्र, दक्षिण सिवनी वनमंडल को म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन किये जाने पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है वनक्षेत्रपाल को निलम्बन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी एवं निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय नरसिंहपुर वनमंडल निर्धारित किया जाता है।
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