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सनसनीखेज जघन्य हत्याकांड मामले में 06 आरोपी हुए दोषमुक्त

*सभी आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा ने की पैरवी*

सिवनी यशो:- लखनवाड़ा थानांतर्गत ग्राम सुकवाह धनबर्रा टोला में हुए सनसनीखेज जघन्य हत्याकांड मामले में माननीय अतरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा 06 आरोपियो को दोषमुक्त किया गया है।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि मृतक गोपाल एवं आरोपीगणों के बीच दो ढाई एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था इसी के चलते दिनांक 08/11/2021 को आरोपीगण पंचू उर्फ पांडे, कन्हैया यादव, संजू उर्फ संजय, संदीप, संदेश यादव, प्रद्युम्न ने एक राय होकर मृतक को कुल्हाड़ी डंडे रॉड लोहे के पाइप से मारपीट कर सिर में गंभीर चोट पहुचाई जिससे मृतक की घटनास्थल सुकवाह धनबर्रा टोला के समीप मृत्यु हो गयी प्रकरण के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मृतक के पुत्र मनोज यादव ने उक्त घटना की सूचना थाना लखनवाड़ा में देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थाना लखनवाड़ा पुलिस द्वारा आरोपीगणों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 386/21 अंतर्गत धारा 302,34,147,148,149,120बी भादवी का अपराध पंजीबद्ध किया गया प्रकरण की विवेचना लखनवाड़ा थाना प्रभारी निरक्षक नवीन जैन द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियुक्तपत्र संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
श्रीमान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिवनी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिवनी के न्यायालय में प्रकरण का विचरण किया गया अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य एवं दोनों पक्षो के तर्कों को उपरांत माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा बचाव पक्ष के अधिवक्ता वरिष्ठ वीरेंद्र शर्मा के तर्कों एवं प्रस्तुत न्यायद्रष्टान्तों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपीगणों को सनसनीखेज जघन्य हत्याकांड की धारा 302,34,147,148,149,120बी भादवि के आरोप से पंचू उर्फ पांडे, कन्हैया यादव, संजू उर्फ संजय, संदीप, संदेश यादव, प्रद्युम्न को दोषमुक्त किया गया है।

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