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क्राइममध्यप्रदेशसिवनी

दुराचारी दरिंदे को 20 वर्ष की सजा

 

सिवनी यशो :-  सिवनी जिले के थाना कुरई क्षेत्र के युवक द्वारा एक नाबालिग को बहलाफुसला कर भगा.लिया और उसके साथ अनैतिक कृत्य किया  इस मामले पर सुनवाई करते हुए 20 वर्ष का साश्रम कारावास एवं जुर्माना से दंडित किया है।

 मामला इस प्रकार है कि,नाबालिग पीड़िता उम्र 13 वर्ष के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 21. 12.2021 को उसकी नाबालिग लड़की जब घर पर अकेली थी तब आरोपी मानसिंह पिता रामचरन धुर्वे उम्र 22 वर्ष ग्राम खाखरा थाना कुरई ने बहला फुसलाकर कर भगा कर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कुरई में 363 के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया विवेचना के दौरान पीड़िता को दिनांक 23/3/2022 को दस्तयाब कर पीड़िता के बयान लिए गए पीडीता ने अपने कथन में बताया कि आरोपी मानसिंग से उसकी करीब 3 महीने से जान-पहचान थी,उसी का फायदा उठाकर जब‌ वह घर पर अकेली रहती थी तब शादी का लालच देकर जबरदस्ती गलत काम करता था दिनांक 21.12.2021 को दोपहर 12.00 बजे बस में बिठा कर झांसी लेकर गया झांसी में मजदूरी का काम करते थे उस दौरान आरोपी मानसिंग ने कई बार उसके साथ गलत काम किया, थाना कुरई पुलिस द्वारा आरोपी मानसिंग एवं पीड़िता को थाना लाया गया। नाबालिग पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 550/21 के अंतर्गत धारा363,366a,376,376(2)(n) 376(3),भादवी,धारा 5L,6 पाक्सो एक्ट
के तहत आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष पाक्सो न्यायालय में प्रस्तुत किया गया शासन कि ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीपा ठाकुर जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाह एवं सबूतों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय के द्वारा गवाह एवं सबूतों से सहमत होते हुए आज दिनांक 25.4.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी मानसिंग को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 366भादवी में 5वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदंड एवं 376(3) भादवी में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। धारा 5l/6 पाक्सो एक्ट में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना कि राशि अदा न करने पर 3 माह का सश्रम कारावास एवं सजा सुनाई गई।। प्रदीप कुमार भौरे,मीडिया सेल प्रभारी/सहा जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी।

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