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प्रेस-काउंसिल अथवा भारतीय प्रेस-परिषद के नाम का उपयोग अवैध – केंद्र सरकार की एडवाइजरी

Seoni, 05 June 2025
सिवनी यशो:- केंद्र सरकार ने प्रेस-काउंसिल ऑफ इंडिया (भारतीय प्रेस परिषद) के नाम के अनाधिकृत उपयोग पर रोक लगाने के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी इस चेतावनी में कहा गया है कि कुछ संगठनों द्वारा ‘प्रेस-परिषदÓ शब्द का अनुचित और भ्रामक उपयोग किया जा रहा है, जिससे प्रेस-काउंसिल ऑफ इंडिया की प्रतिष्ठा और कानूनी अधिकारों को नुकसान पहुंच रहा है।

एडवाइजरी में बताया गया है कि प्रेस-काउंसिल ऑफ इंडिया एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना प्रेस-परिषद अधिनियम, 1978 के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और समाचार-पत्रों व समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखना एवं सुधारना है।

नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स के सूचना भवन में स्थित इस परिषद के सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय प्रेस परिषद की किसी भी राज्य में कोई शाखा नहीं है, न ही उसने किसी अन्य संगठन को अपने नाम या समान प्रतीकों के उपयोग की अनुमति दी है।

मंत्रालय के अनुसार, किसी संगठन द्वारा “प्रेस-काउंसिल” या “भारतीय प्रेस-परिषद” जैसे नामों का उपयोग करना प्रतीक और नामों का अनुचित उपयोग (निवारण) अधिनियम, 1950 की धारा 3 और प्रविष्टि 7(ii) का उल्लंघन है। केंद्र सरकार के विधि विभाग ने भी स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के उल्लंघन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई निजी, स्थानीय या सरकारी संगठन इस नाम का दुरुपयोग करता पाया जाए, तो उसका पंजीकरण निरस्त या संशोधित किया जाए।

सरकार की इस पहल का उद्देश्य प्रेस-काउंसिल ऑफ इंडिया की संस्थागत गरिमा बनाए रखना और स्वतंत्र एवं जिम्मेदार प्रेस के लिए उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित करना है।

Dainikyashonnati

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