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शुभम राइस मिल गंगेरूआ में 2,970 क्विंटल धान का अवैध भंडारण उजागर — मंडी समिति को सौंपा गया मामला

संभागीय उड़नदस्ता दल की छापामार कार्रवाई, स्टॉक अभिलेखहीन पाया गया — मंडी अधिनियम के तहत 5 गुना मंडी शुल्क की कार्रवाई प्रस्तावित।

Seoni 26 November 2025
सिवनी यशो:- संयुक्त कलेक्टर एवं संयुक्त संचालक जबलपुर के निर्देश पर संभागीय उड़नदस्ता दल द्वारा शुक्रवार, 23 नवंबर 2025 दोपहर करीब 3 बजे गंगेरूआ स्थित शुभम राइस मिल एवं पारबॉयलिंग उद्योग में छापामार निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मिल परिसर में 2,970 क्विंटल धान का अवैध भंडारण पाया गया, जिसकी प्रविष्टि कृषि उपज मंडी समिति बरघाट के अभिलेखों में दर्ज नहीं थी।

निरीक्षण दल में उड़नदस्ता प्रभारी विक्रमादिव्य जवारे (सहायक उप निरीक्षक), दल के सदस्य निजाम सिंह बघेल एवं अन्य कर्मचारियों ने मौके पर भौतिक सत्यापन किया। जांच के दौरान फर्म प्रतिनिधि शुभम पटले मौजूद रहे, लेकिन स्टॉक संबंधी अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके।

उड़नदस्ता दल ने कार्रवाई करते हुए पूरा प्रकरण मंडी अधिनियम के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु सहायक उप निरीक्षक एन.के. सनोडिया, कृषि उपज मंडी समिति बरघाट को सौंपा। साथ ही विस्तृत रिपोर्ट संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जबलपुर को भी प्रेषित की गई है।

🚨 मंडी क्षेत्र में और भी खुलासे की संभावना

बरघाट मंडी क्षेत्र में बड़ी संख्या में राइस मिल संचालित हैं। उड़नदस्ता दल के अनुसार, अन्य राइस मिलों में भी इसी प्रकार अभिलेखहीन धान भंडारण, मंडी शुल्क चोरी एवं राजस्व नुकसान की संभावनाओं को देखते हुए जल्द ही और जांचें प्रस्तावित हैं।

📊 कार्रवाई का विवरण

विवरण जानकारी
पकड़ा गया स्टॉक 2,970 क्विंटल धान
स्थान शुभम राइस मिल एवं पारबॉयलिंग उद्योग, गंगेरूआ (बरघाट)
अधिनियम कृषि उपज मंडी अधिनियम
संभावित कार्रवाई 5 गुना मंडी शुल्क की वसूली
निरीक्षण तिथि 23 नवंबर 2025
निरीक्षण दल विक्रमादिव्य जवारे, निजाम सिंह बघेल एवं अन्य

https://indiankanoon.org/doc/177223589/

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