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मध्यप्रदेशमंडला

भुआबिछिया में नेशनल लोक अदालत आयोजित

20 प्रकरणों का निराकरण, 57 पक्षकारों को मिला लाभ, ₹9.08 लाख की राशि अवार्ड

Bhua Bichhiya Lok Adalat

भुआबिछिया में नेशनल लोक अदालत आयोजित

20 प्रकरणों का निराकरण, 57 पक्षकारों को मिला लाभ, ₹9.08 लाख की राशि अवार्ड

मंडला / भुआबिछिया यशो : – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडला कमल जोशी के मार्गदर्शन में शनिवार को तहसील विधिक सेवा समिति बिछिया में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।

नेशनल लोक अदालत की प्रमुख उपलब्धि

✔ 20 प्रकरणों का निराकरण (7 सिविल, 13 क्रिमिनल)
✔ 57 पक्षकारों को मिला लाभ
✔ बैंकों व नगर परिषद के प्री-लिटिगेशन मामलों का निपटारा
✔ ₹9,08,620 की राशि अवार्ड
✔ वर्षों पुराना पड़ोसियों का विवाद भी आपसी समझौते से समाप्त

लोक अदालत का शुभारंभ न्यायिक मजिस्ट्रेट मीनल गजबीर द्वारा मां सरस्वती के तैल चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। लोक अदालत में राजीनामा योग्य न्यायालयीन लंबित प्रकरणों को सुनवाई के लिए रखा गया।

Bhua Bichhiya Lok Adalat : 20 मामलों का हुआ निराकरण

नेशनल लोक अदालत (Bhua Bichhiya Lok Adalat) में कुल 20 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिनमें 7 सिविल तथा 13 आपराधिक (क्रिमिनल) प्रकरण शामिल रहे। इन मामलों के निपटारे से 57 पक्षकारों को लाभ प्राप्त हुआ।

प्री-लिटिगेशन मामलों में भी समझौता

लोक अदालत में बैंकों एवं नगर परिषद भुआबिछिया के प्री-लिटिगेशन प्रकरण भी प्रस्तुत किए गए, जिनका निराकरण आपसी सहमति से कराया गया। इन मामलों में कुल ₹9 लाख 8 हजार 620 रुपए की राशि अवार्ड की गई।

अधिवक्ता व अधिकारी रहे उपस्थित

इस अवसर पर अधिवक्ता संघ अध्यक्ष विजय चौरसिया, सचिव पीयूष पांडेय, अधिवक्ता बलराम शर्मा, जेपीएन मिश्रा, थानेश्वर तेकाम, संदीप पटेल, मिलाप धुर्वे, दिलीप कोरवे, विनय यादव, योगेश तेकाम, कमलवती यादव, राजेंद्र बंजारा, एडीपीओ कामेंद्र सिंह परस्ते सहित अन्य विभागों के अधिकारी एवं न्यायालय के कर्मचारी उपस्थित रहे।

वर्षों पुराना पड़ोसियों का विवाद भी समाप्त

नेशनल लोक अदालत ( Bhua Bichhiya Lok Adalat) के दौरान नगर पंचायत भुआबिछिया के वार्ड क्रमांक 14 निवासी अनिल यादव और रोहित यादव के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद भी समाप्त हो गया।

बताया गया कि दोनों के बीच 2 मई 2024 को विवाद हुआ था, जिसके बाद न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 207/24 लंबित था। लोक अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट मीनल गजबीर, एडीपीओ कामेंद्र परस्ते तथा अधिवक्ता विजय चौरसिया द्वारा दोनों पक्षों को समझाइश दी गई।

इसके बाद दोनों पक्षकारों ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया और भविष्य में सद्भावपूर्वक रहने की बात कही।

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