“अवैध कॉलोनियों पर नगर निगम का एक्शन: छिंदवाड़ा में नोटिस जारी, 7 साल तक की सजा का प्रावधान”
खापाभाट, कुसमेली और सोनाखर में बिना अनुमति प्लॉटिंग; रेरा और लाइसेंस के बिना चल रहा था खेल
छिंदवाड़ा अवैध कॉलोनी कार्रवाई – दोषियों को 7 साल तक की सजा और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान
Chhindwara 08 April 2026
छिंदवाड़ा यशो:- शहर में अवैध कॉलोनियों के निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है।
नगर निगम ने खापाभाट, कुसमेली और सोनाखर क्षेत्रों में बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए संबंधित भू-स्वामियों को नोटिस जारी किए हैं।
जांच में सामने आया है कि इन क्षेत्रों में कॉलोनियों को अवैध रूप से विकसित कर छोटे-छोटे प्लॉट बनाकर लोगों को बेचा जा रहा था, जबकि इसके लिए न तो कॉलोनाइजर लाइसेंस लिया गया और न ही रेरा पंजीयन कराया गया।
गंभीर अपराध की श्रेणी में मामला
नगर निगम के अनुसार यह कृत्य संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।
👉 दोषी पाए जाने पर
✔ 3 से 7 वर्ष तक का कारावास
✔ 10 लाख रुपये तक का जुर्माना
✔ या दोनों का प्रावधान
पहले भी दी गई थी चेतावनी
नगर निगम द्वारा संबंधित कॉलोनाइजरों को पहले भी सूचना दी गई थी, लेकिन—
- कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया
- अवैध प्लॉटिंग पर रोक नहीं लगाई गई
अब अंतिम नोटिस जारी
लगातार अनदेखी के बाद अब नगर निगम ने अंतिम नोटिस जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से सभी अवैध गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए हैं।
खरीदारों के लिए भी चेतावनी
प्रशासनिक कार्रवाई के बीच यह मामला उन लोगों के लिए भी चेतावनी है, जो बिना वैध दस्तावेजों के प्लॉट खरीद रहे हैं।





