छिंदवाड़ा में अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई, सिवनी प्राणमोती की दो कॉलोनियां घोषित हुईं अवैध
43 प्लॉट काटकर बेचने का आरोप, दो भू-स्वामियों पर एफआईआर दर्ज कराने के दिए गए आदेश
छिंदवाड़ा अवैध कॉलोनी कार्रवाई, भू-स्वामियों पर एफआईआर के आदेश
Chhindwara 10 July 2026
छिंदवाड़ा यशो:- नगर निगम छिंदवाड़ा ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम सीमा क्षेत्र के मौजा सिवनी प्राणमोती में विकसित दो कॉलोनियों को अवैध एवं अनाधिकृत घोषित कर दिया है।
निगम प्रशासन ने दोनों भू-स्वामियों के विरुद्ध पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए हैं।
निगम प्रशासन के अनुसार सुमरवती पिता सुखलाल ने खसरा नंबर 22/1/1/1/1/1/1/1/1 की 0.299 हेक्टेयर भूमि पर बिना डायवर्सन, कॉलोनाइजर लाइसेंस और अन्य आवश्यक अनुमतियों के 13 भूखंड काटकर कॉलोनी विकसित कर विक्रय किया।
इसी प्रकार सुमेरु पिता मनीराम ने खसरा नंबर 153/4/1/1/1/1/1/1/1 की 0.1041 हेक्टेयर भूमि पर बिना वैधानिक अनुमति 30 भूखंड विकसित कर अनाधिकृत कॉलोनी का निर्माण एवं विक्रय किया।
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जांच में पुष्टि, नोटिस का भी नहीं दिया जवाब
राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी की संयुक्त जांच में दोनों कॉलोनियों के अवैध निर्माण की पुष्टि हुई। इसके बाद निगम प्रशासन ने संबंधित भू-स्वामियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, लेकिन निर्धारित समय सीमा में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
एफआईआर दर्ज कराने के आदेश
मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम-2021 एवं कॉलोनाइजर पंजीयन नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों कॉलोनियों को तत्काल प्रभाव से अवैध एवं अनाधिकृत घोषित कर दिया गया है।
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साथ ही संबंधित भू-स्वामियों के विरुद्ध पुलिस थाने में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।


