रिश्वत लेते पकड़े गए एडीएम कोर्ट के रीडर माधव प्रसाद तिवारी निलंबित
लोकायुक्त कार्रवाई के बाद कलेक्टर नेहा मीना ने जारी किए तत्काल प्रभाव से निलंबन आदेश
रिश्वत लेते पकड़े गए एडीएम कोर्ट के रीडर माधव प्रसाद तिवारी निलंबित, कलेक्टर ने जारी किए आदेश
Seoni 16 June 2026
सिवनी यशो:- जबलपुर लोकायुक्त पुलिस द्वारा 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए कार्यालय अपर कलेक्टर लखनादौन के रीडर एवं सहायक ग्रेड-03 माधव प्रसाद तिवारी को कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमों के तहत यह कार्रवाई की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायालय अपर कलेक्टर लखनादौन में लंबित एक राजस्व प्रकरण में आवेदक से पक्ष में कार्य कराने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत मिलने पर जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने 16 जून को जिला मुख्यालय सिवनी में कार्रवाई करते हुए माधव प्रसाद तिवारी को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
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रिश्वत लेना माना गया गंभीर कदाचार
शासकीय कार्य के लिए रिश्वत लेना मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के नियम 3 (1), 3 (2) एवं 3 (3) के अंतर्गत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) के तहत निलंबन आदेश जारी किए हैं।
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कुरई तहसील कार्यालय बनाया गया मुख्यालय
निलंबन अवधि के दौरान माधव प्रसाद तिवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय कुरई निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
मदन कुमरे को सौंपा गया अतिरिक्त प्रभार
माधव प्रसाद तिवारी के निलंबन के बाद उनके पास मौजूद समस्त शासकीय प्रभार कार्यालय उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) सिवनी में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 मदन कुमरे को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से सौंप दिया गया है।
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लोकायुक्त की कार्रवाई और उसके बाद हुई त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई को जिले में भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।



