“सहायक आयुक्त अमर सिंह उईके सस्पेंड, डिंडोरी में धोखाधड़ी और गबन का मामला बना वजह”
मध्यप्रदेश शासन ने अमर सिंह उईके को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित
Bhopal/Seoni 29 August 2025
सिवनी यशो:- सिवनी मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय, भोपाल ने सहायक आयुक्त अमर सिंह उईके को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
आरोप और प्रकरण
अमर सिंह उईके पर डिंडोरी जिले में सहायक आयुक्त रहते हुए वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी का आरोप है।
इस संबंध में थाना कोतवाली डिंडोरी में अपराध क्रमांक 0128/2024 पंजीबद्ध किया गया था।
उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (ठगी), 409 (आपराधिक विश्वासघात) एवं 34 (सामूहिक अपराध) के तहत मामला दर्ज किया गया।
प्रकरण दर्ज होने के बाद गिरफ्तार होकर न्यायिक अभिरक्षा में डिंडोरी जेल में निरुद्ध रहे।
न्यायिक अभिरक्षा
अमर सिंह उईके 29 जुलाई 2024 से 10 मई 2025 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे।
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (2)(क) के अनुसार-
किसी भी अधिकारी को 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर स्वत: निलंबित किया जाना अनिवार्य है।
शासन का निर्णय
इसी प्रावधान के तहत राज्य शासन ने अमर सिंह उईके
(वर्तमान सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, जिला सिवनी) को निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय भोपाल स्थित कार्यालय संभागीय उपायुक्त- जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, भोपाल संभाग निर्धारित किया गया है।
इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा



