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बरघाट पुलिस की बड़ी कार्रवाई: गौवंश वध करते आरोपी गिरफ्तार, गौमांस व वाहन जब्त

मुखबिर की सूचना पर दबिश, 151.74 किलो गौमांस बरामद, एक आरोपी जेल भेजा गया

Seoni December 26, 2025

सिवनी यशो:-थाना बरघाट पुलिस ने गौवंश वध के गंभीर अपराध में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है, जबकि एक महिला आरोपी फरार है।

मुखबिर सूचना पर त्वरित घेराबंदी

दिनांक 25 दिसंबर 2025 को बरघाट पुलिस को ग्राम बोरीकलां से मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बड़ी बस्ती बोरीकलां निवासी बसी खान, पिता स्व. जब्बार खान, अपने घर के पीछे बने कमरे में गौवंश को काटकर बेचने की तैयारी कर रहा है।
सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सिवनी सुनील मेहता एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा के निर्देशन तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)  ललित गठरे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बरघाट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल दबिश दी और बरघाट थाना पुलिस ने गौवंश वध मामले में कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार किया

मौके से भारी मात्रा में गौमांस बरामद

पुलिस टीम ने घर के पीछे बने कमरे की घेराबंदी कर दबिश दी, जहां एक पुरुष एवं एक महिला कटे हुए गौवंश के अवशेष और खून की सफाई करते मिले। पास में तीन बोरियों में गौमांस रखा हुआ था।
पुलिस को देखकर दोनों भागने लगे, जिनमें से बसी खान को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि महिला फौजिया उर्फ तवस्सु फरार हो गई।

151.74 किलो गौमांस, औजार व स्कूटी जब्त

गवाहों के समक्ष पूछताछ में आरोपी बसी खान ने स्वीकार किया कि उसने अपने घर में पाले गए गौवंश (बैल) को खाने एवं बिक्री के उद्देश्य से काटा था तथा गौमांस को प्लास्टिक की पन्नियों में भरकर एक्टिवा स्कूटी (MP 04 SD 7290) में रखकर बेचने की योजना थी।

पुलिस द्वारा मौके से—

  • 151.74 किलोग्राम गौमांस (कीमत लगभग ₹15,000)

  • गौवंश काटने के औजार

  • तराजू व बाट

  • एक्टिवा स्कूटी क्रमांक MP 04 SD 7290 (कीमत लगभग ₹80,000)
    जब्त किए गए।

पशु चिकित्सक से परीक्षण, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नष्टीकरण

जब्त गौमांस एवं अवशेषों का पशु चिकित्सक द्वारा परीक्षण कराया गया तथा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नष्टीकरण कर पंचनामा तैयार किया गया।

कानूनी कार्रवाई

आरोपियों के विरुद्ध

  • धारा 4, 5, 6, 9 – म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम

  • धारा 11(1)(घ) – पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम

  • धारा 325, 3(5) – बीएनएस
    के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

गिरफ्तार आरोपी

बसी खान, पिता स्व. जब्बार खान, उम्र 23 वर्ष
निवासी – बड़ी बस्ती बोरीकलां, थाना बरघाट

फरार आरोपी

फौजिया खान, पति समीम खान, उम्र 25 वर्ष
निवासी – घसियारी मोहल्ला, सिवनी

सराहनीय भूमिका

बरघाट गौवंश वध मामले की कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक मोहनीश सिंह बैस, उप निरीक्षक सत्येन्द्र उपाध्याय, सउनि. सुबोध मालवीय, सउनि. राजेन्द्र ठाकुर, प्रधान आरक्षक सुखराम उइके, जयसिंह बघेल, आरक्षक उलेश कटरे, संजू उइके, राजेन्द्र कटरे, अनिल मर्सकोले, आशीष कुडोपे, विनोद भगत का विशेष योगदान रहा।

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