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गौवंश वध और मांस विक्रय मामले में बरघाट पुलिस की बड़ी कार्रवाई

दो आरोपी गिरफ्तार, एक फरार; 112 किलो गौमांस, औजार और स्कूटी जब्त

 Seoni 06 July 2025

बरघाट ‘यशो’ :-  बरघाट थाना पुलिस ने गौवंश वध और गौमांस के अवैध व्यापार में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। इस कार्रवाई में 112.98 किलो गौमांस, वध में प्रयुक्त औजार और एक स्कूटी जप्त की गई है।

सूचना मिलते ही हुई त्वरित कार्रवाई

05 जुलाई को ग्राम भ्रमण के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बोरीकलां निवासी फईम खान अपने एक साथी के साथ घर के पीछे कोठे (छपरी) में गौवंश वध कर रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री सुनील मेहता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दीपक मिश्रा एवं एसडीओपी श्री ललित गठरे के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक मोहनीशसिंह बैस के नेतृत्व में टीम गठित की गई और तत्काल दबिश दी गई।

एक आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार, एक फरार

मौके पर पुलिस को देखकर एक आरोपी दीवार फांदकर फरार हो गया, जबकि मौके से फईम खान (47 वर्ष) को रंगे हाथों पकड़ा गया। फरार आरोपी की पहचान नब्बू खान (निवासी उर्दू स्कूल के सामने, बोरीकलां) के रूप में हुई है।

गौमांस विक्रय की पुष्टि, तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार

पुलिस को मौके से दो बोरियों में रखा 112.98 किलो गौमांस, वध के औजार, और घटना में प्रयुक्त टीवीएस स्कूटी (MP-22 ZD 8415) बरामद हुई। पूछताछ में फईम खान ने बताया कि वह यह मांस जनता नगर डूंडा सिवनी निवासी अरमान खान (19 वर्ष) को बेचने वाला था। तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अरमान खान को भी हिरासत में लिया, जिसने अपराध स्वीकार कर लिया।

कानूनी धाराएं और कार्रवाई

पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध निम्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया है:

  • म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम: धारा 4, 5, 9, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम: धारा 11(1)(घ),  भारतीय न्याय संहिता: धारा 325, 3(5) फईम खान और अरमान खान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि नब्बू खान की तलाश की जा रही है।

आरोपियों का आपराधिक इतिहास

  • फईम खान — पूर्व में गौवध, जुआ अधिनियम सहित कई मामलों में आरोपी रह चुका है।

  • अरमान खान — इस मामले में पहली बार नाम सामने आया है।

जब्त सामग्री और अनुमानित मूल्य

  • गौमांस: 112.98 किलो — अनुमानित कीमत 17,000, वध में प्रयुक्त औजार, टीवीएस स्कूटी (MP-22 ZD 8415): अनुमानित कीमत 1,25,000

टीम को मिलेगा प्रशंसा पत्र

इस सफल कार्रवाई में थाना प्रभारी मोहनीशसिंह बैस, सउनि. सुबोध मालवीय, विपिन सेमुअल, प्र.आर. शेखर बघेल, दीपक पवार, सुखराम उइके, रविकांत, आरक्षक उमेंद्र, प्रदीप, अनिल, राजेश, उलेश, संजू, केसरीनंदन सहित पूरी टीम का सराहनीय योगदान रहा। पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए टीम को प्रशंसा पत्र देने की घोषणा की है।

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