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मध्यप्रदेशसिवनीहेल्थ

सीलादेही से नगझर तक किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण में लापरवाही कार्य एजेंसी के खिलाफ कलेक्टर ने की कार्यवाही

 Seoni 20 November 24

सिवनी यशो:-  अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिवनी ने कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन (Collector Ms. Sanskriti Jain) के निर्देशानुसार संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश रोड डेव्लपमेंट कार्पोंरेशन लिमिटेड छिंदवाडा तथा मेसर्स रायसिंग एण्ड कंपनी बालाघाट एमडी गपनत पटेल (Divisional Manager Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited Chhindwara and M/s Raising & Company Balaghat MD Gapnat Patel) के विरूद्ध ग्राम सीलादेही से नगझर तक किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण कार्यों में लापरवाही बरतने से दुर्घटना की संभावनाओं को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 (1) आदेश पारित किया है।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश रोड डेव्लपमेंट कार्पोंरेशन लिमिटेड छिंदवाडा तथा मेसर्स रायसिंग एण्ड कंपनी द्वारा सड़क का चौड़करण कार्य किया जा रहा है। इनके द्वारा एक तरफ की सड़क की खुदाई कर छोड़ दिया गया है। जिससे वाहनों के आवागमन होने से भारी मात्रा में धूल-मिट्टी उडऩे से दुर्घटना की संभावना है साथ ही आमजनों के स्वास्थ्य में भी गंभीर प्रभाव पडऩे की संभावना को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 (1) (Section 152 (1) of the Indian Civil Defense Code) के अनुसार आदेश पारित किए गये हैं तथा अनावेदकों से 07 दिवस की समयावधि में जवाब चाहा गया है।

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